अफीम तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच - अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 05 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी छोटूलाल पिता डालू गुर्जर, उम्र-30 वर्ष, निवासी-ग्राम संग्रामपुरा, थाना बस्सी, जिला चित्तौड़गढ (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18(बी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

 

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक  सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व दिनांक 19.07.2016 की होकर सुबह के 6ः30 बजे जावद तिरहा, नीमच की हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच में पदस्थ निरीक्षक आर. के. प्रसाद व निरीक्षक प्रवीण ढूल को अफीम तस्करी के संबंध में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की आरोपी 05 किलो अफीम जावद तिरहा पर किसी व्यक्ति को देने जाने वाला हैं। दोनों निरीक्षकों द्वारा मुखबिर सूचना से अधीक्षक (निवारक) सर्वश्री रामफल को अवगत कराया गया, जिन्होंने निवारक दल का गठन कर जावद तिरहा पर घेराबंदी की। इसी दौरान जावद की ओर से आरोपी पैदल आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर उसके कब्जे की 1 कपडे की थैली के अंदर रखी पौलिथीन में 5 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम होना पाई गई, जिसको जप्तकर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करके शेष आवश्यक विवेचना उपरांत परिवाद विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।