नाबालिक बच्चीि के साथ दुष्कैर्म कर गर्भवती करने वाले आरोपी शिवराज सिंह यादव को आजीवन कारावास व 5 लाख 10 हजार रू का जुर्माना

मीडिया सेल प्रभारी दीपक बंसोड ने बताया कि आज दिनांक 21/03/2023 माननीय विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो पदमा जाटव, के द्वारा नाबालिक बच्‍ची से दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी शिवराज सिंह यादव को धारा 376 (2)(एन), 376 (3), 506  भादवि एवं 3/4, 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी राजेश विश्‍वकर्मा को धारा 376 (2)(एन), 376 (3),  भादवि एवं 5/6, 3/4,  पॉक्‍सो एक्‍ट में पृथक - पृथक आजीवन कारावास व 2,50,000 - 2,50,000 रूपये जुर्माना एवं 506 भाग -2 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रू अर्थदण्‍ड, अर्थदण्‍ड न जमा करने की दशा में 8 वर्ष का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, सरला कहार एवं  गुंजन गुप्‍ता  द्वारा पैरवी की गई है।

 घटना का संक्षिप्‍त  विवरण :-

          अभियोक्‍त्री अपने माता के साथ थाना टीटी नगर में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि मेरी बच्‍ची जो कक्षा छटवी में पढती है। पडोस में रहने वाला शिवराज यादव जो मूंगफली बैचने का काम करता है, मैं जबसे समझदार हुई तब से शिवराज को जानती हूं, कई बार मुझे मुंगफली खाने के लिए दिया करता था। दिसम्‍बर 2018 में मूंगफली के लिए अपने घर में बुलाया  था शिवराज की बहू उस दिन मायके गई थी। मैं मुंगफली लेने उसके घर गई, मुझे जबरदस्‍ती बिस्‍तर पर पटक दिया और मेरा मुंह अपने  हाथ से दबा दिया, मेरी सिलेक्‍स और उतारकर मेरे साथ बुरा काम किया, मेरे बाथरूम से खून निकला था और धमकी दी थी की जान  से खतम कर दूंगा, डर के कारण मैं अपने मम्‍मी पापा को उक्‍त घटना नहीं बताई थी। इसके बाद आरोपी अंतिम बार 6 अप्रैल 2019 को बुलाकर मेरे साथ गलत काम किया था, इसके बाद मेरे पेट में कई बार दर्द होता रहा, मेरा पेट धीरे धीरे बढ गया, इसके बाद मुझे मेरी मम्‍मी ने पूंछा की तुम्‍हे क्‍या दिक्‍कत हो रही है तू खाना ज्‍यादा खाती है, और तेरा पेट भी दिन-दिन बढ्ता जा रहा है। डर के कारण मम्‍मी को कुछ नहीं बताया जब पेट में बहुत दर्द हुआ तो मेरी मम्‍मी ने मुझसे दुबारा पूंछा तब तो तब मैने मम्‍मी को शिवराज वाली पूरी बात बताई, 10/06/2019 को हमीदिया अस्‍पताल दिखाने ले गये जहां डॉ. द्वारा सोनो ग्राफी की और बताया कि यह गर्भवती है और 07 माह का गर्भ था, तब थाना टीटी नगर द्वारा अपराध क्रमांक 611/19 पंजीबद्ध कर विवचेना के दौरान डॉ. हमीदिया अस्‍पताल की जांच रिपोर्ट एवं नवजात शिशु का डीएनए परीक्षण तथा पीडिता का डीएनए एवं आरोपी का डीएनए हेतु वैज्ञानिक परीक्षण हेतु भेजा गया था, जिसमें नवजात शिशु का डीएनए आरोपी से मेल हो जाने के कारण एवं अभियोक्‍त्री के माता-पिता के साक्ष्‍य के आधार पर न्‍यायालय द्वारा उपरोक्‍त धाराओं में आरोपी शिवराज सिंह यादव को आजीवन कारावास तथा 5 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया है।