लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को 02 वर्ष की सजा व जुर्माना

माननीय न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन द्वारा आरोपी रविन्द्र   पिता गोवर्धन बाबूलकर, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम बागमुगलिया नोबल स्कू ल के पास, थाना बागसेवनिया जिला भोपाल म.प्र. को  लापरवाहीपूर्वक फोर व्हीलर वाहन चलाकर टक्कूर मारने के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भादसं. की धारा 304ए में दो वर्ष का कठिन कारावास एवं 400 रूपए अर्थदण्ड  से दण्डियत किया गया।

इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्रीमती अखलेश देवलिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी देवीसिंह कृषि कार्य करता हैं वहा दिनांक 30/03/2017 को सुबह तिलेंडी से भोपाल जा रहा था। वह रामखेडी पुल के पास पहुंचा तो तिलेंडी तरफ से मोटरसाईकिल पर बैठे दो व्यक्ति साईड से जा रहे थे। उनके पी‍छे मोटरसाईकिल को एक व्याक्ति साईड से चलाकर आ रहा था और सामने से एक फोर व्हीलर का चालक वाहन को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते आया और पुल पर ही मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। मोटरसाईकिल पर बैठे दोनो व्यक्ति पुल के नीचे फिक गए। इसके पीछे वाली मोटरसाईकिल में भी फोर व्हीलर चालक ने टक्कर मारी। उसने फोर व्हीलर का नंबर देखा। दोनों मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्तियों को चोटें आयी। मौके पर पुलिस उमरावगंज आ गयी और 108 एम्बूलेंस भी आ गयी थी और उनको इलाज के लिए भोपाल ले गयी थी। घटना जाने वालों ने देखी थी।  

उक्त सूचना से देहाती नालसी लेख की गई एवं आरक्षी केन्द्र  उमरावगंज जिला रायसेन के अप.क्र. 48/2017 अंतर्गत धारा 279, 337 भादसं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। आहतगण सरदारसिंह, कमलेश का मेडीकल परीक्षण किया गया। इलाज के दौरान कमलेश की मृत्युू हो गयी। नक्शा पंचायत नामा तैयार किया गया, मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, घटना स्थील का नक्शा मौका तैयार किया गया। गवाहों के कथन लेख किये गए। अन्यक आवश्‍यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भादसं न्या‍यालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।