छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 1,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 1,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया
माननीय न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी राहुल कहार आ. कमलेश कहार, आयु 19 वर्ष, निवासी वार्ड नं.– 2 थाना उदयपुरा जिला रायसेन को धारा 354 भादसं. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती किरण नंदकिशोर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, कि अभियोक्त्री ने दिनांक 20/03/2020 को थाना उदयपुरा में इस आशय की लिखित रिर्पोट दर्ज कराई कि वह न्यू सर्वोदय स्कूाल में कक्षा दसवीं में पढ़ती है। वह रोज आशीष सर के यहां हनुमान मंदिर के पास करीब 6:00 बजे पैदल कोचिंग जाती है। करीब 1 माह से विपिन लोधी एवं राहुल कहार ट्यूशन जाते समय उसका पीछा करते थे। उसने अपनी बदनामी के कारण उक्त बात किसी को नहीं बताई। दिनांक 20/03/2020 को करीब 3:00 बजे विपिन लोधी एवं राहुल कहार मोटरसाईकिल से आए और उसका रास्ता रोककर विपिन लोधी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और राहुल कहार ने उसका दुपट्टा खींचा। वह डर गई और रोते हुए घर जाने लगी, तो विपिन लोधी बोला कि यह बात अपने घर पर बताई तो जान से खत्म कर देंगे। उसने घर जाकर उक्त वात अपनी मां एवं मामा को बताई। अभियोक्त्री के लिखित आवेदन प्रदर्श पी 01 के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना उदयपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।