सड़क दुर्घटना में लापरवाहीपूर्वक हाईवा ट्रक चलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना

सड़क दुर्घटना में लापरवाहीपूर्वक हाईवा ट्रक चलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना
उमरिया- मीडिया प्रभारी (अभियोजन) एडीपीओ नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 12 अगस्त 2016 को दोपहर 1 बजे पाली तरफ से नौरोजाबाद की ओर एक ट्रैक्टर आ रहा था, उसमें लेवर बैठी थी, जब ट्रेक्टर जोहिला नदी के बीच पुल में पहुंचा तो पीछे से आ रहा हाईवा क्र. एम. पी. 18 एच 2501 के चालक ने ट्रक को तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाकर ट्रेक्टर ट्राली को ठोकर मार दी। जिससे ट्रैक्टर, ट्राली सहित पुल के नीचे नदी के पानी में गिरी , ट्राली में बैठी महिला कौशिल्या बाई पति अमरनाथ कोल उम्र 40 वर्ष निवासी छादाकलां की पुल के ऊपर रोड पर गिरी इसी दौरान उसके सिर के ऊपर से हाईवा ट्रक चढ गया और घटना स्थरल पर ही कौशिल्या बाई की मृत्यु हो गयी ।आशा बाई पति लाला कोल उम्र 30 वर्ष निवासी छादाकलां की पुल के नीचे पानी में ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से मृत्यु हो गयी । दुर्घटना में 7 अन्य लोग भी घायल हुये थे, जिन्हे अन्य लोगों द्वारा बचाया गया था । उक्त घटना पर पुलिस द्वारा हाईवा ड्रायवर रमेश यादव के विरूद्ध धारा 279, 304 ए, 337, 338 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।
राज्य की ओर से मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जतिन तिवारी द्वारा सशक्त पैरवी की गयी एवं आरोपी को कठोर से कठोर दण्डं देने का निवेदन किया गया । प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजन गुप्ता के न्यायालय द्वारा आरोपी रमेश यादव को भा0दं0सं0 की धारा 279 भा.दं.सं. के अंतर्गत 03 माह का कठोर कारावास एवं 200 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 304 ए भा.दं.सं. के अंतर्गत 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1500 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 337 भा.दं.सं. के अंतर्गत 03-03 माह का कठोर कारावास एवं 400 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 338 भा.दं.सं. के अंतर्गत 06-06 माह का कठोर कारावास एवं 400 रूपये के अर्थदण्डा से दण्डित किया गया।