*सर रिर्सोर्ट एण्ड  वाटर पार्क के मालिक रहीस खान की जमानत हुई निरस्त*

 

*अनूपपुर।  जिला लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय न्यायालय श्री पंकज जायसवाल, प्रथम अपर सत्र नयायाधीश अनूपपुर के न्यायालय ने आरोपी रहीस खान की बेल आवेदन क्र. 97/2024 को निरस्त  करते हुए उसे जेल भेज दिया।*

 

 पुलिस प्रतिवेदन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के  अनुसार अभियुक्तट रहीस खान सर रिर्सोर्ट एण्ड फन सिटी अमरकंटक रोड जमुडी सिथत वाटर पार्क का मालिक है।‌ दिनांक 11.05.2024 को सर रिर्सोर्ट एण्ड  फन सिटी अमरकंटक रोड जमुडी सिथत वाटर पार्क में मृतक शुभम प्रजापति आयु 17 वर्ष की डूबने से मृत्यु हो गई। उक्त  वाटर पार्क के अंदर प्रवेश्‍ हेतु प्रत्येक व्यक्ति से 150 रु टिकट ली जा रही थी।  वाटर पार्क में करीब 150 से  200 महिला पुरूष नहा रहे थे । जहां पर पानी में डूबने से बचाने के लिये कोई तैराक नहीं था और न ही सेफ़टी हेतु लाईफ सेविंग जैकिट, स्वीमिंग ट्यूब दी गई थी। पानी करीब 8 फिट गहरा था और डूबने की संभावना थी। सावधानी वाला बोर्ड एवं संकेत नहीं लगाया गया था और गहरे होने के स्थान पर कोई डोरी या रस्सीनहीं बांधी गई थी । मौके पर मेडिकल सुविधा जैसे ऑक्सीनजन मॉस्क,सिलेंडर नहीं था। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक श्री पुष्पेजन्द्रक कुमार मिश्रा ने की। 

आरोपी को ज्ञान था कि वाटर पार्क की गहराई ज्यादा है और उसमें ज्यादा पानी होने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसके बावजूद भी आरोपी  सुरक्षा मानकों को अनदेखा करते हुए वाटर पार्क संचालित कर रहा था। अत: उक्त परिस्थि‍तियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्या यालय ने आरोपी रहीस खान की जमानत आवेदन को निरस्त‍ कर दिया।