जिले के बिजुरी नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष निलम्बित सीएमओ इंजीनियर लेखा पाल उपलेखापल सहित 12 अधिकारी कर्मचारियो और संबंधित व्यापारिक फर्मो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

जिले के बिजुरी नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष निलम्बित सीएमओ इंजीनियर लेखा पाल उपलेखापल सहित 12 अधिकारी कर्मचारियो और संबंधित व्यापारिक फर्मो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
अनूपपुर:-जिले के बिजुरी नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष निलम्बित सीएमओ इंजीनियर लेखा पाल उपलेखापल सहित 12 अधिकारी कर्मचारियो और संबंधित व्यापारिक फर्मो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश संचनालय नगरीय प्रशासन विभाग ने दिया है ज्ञात हो कि जिले के बिजुरी नगरपालिका के पूर्व परिषद के कार्यकाल में खरीदी के करोड़ो के घोटाले हुए थे जिसकी जांच सांच6 भोपाल द्वारा कराई जा रही थी इससे पहले अनूपपुर पुलिस ने तत्तकालीन सीएमओ मीना कोरी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर चुकी है
यह किया आदेश :-
क्रमांक शि./6/ बिजुरी / 2022/1917
प्रति,
भोपाल, दिनांक 03.02.2023
संयुक्त संचालक. नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग-शहडोल
विषय : नगरपालिका परिषद्, बिजुरी में सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी पाए गए पदाधिकारियों / अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराए जाने के संबंध में।
विषयातर्गत लेख है, कि नगरपालिका परिषद्, बिजुरी में सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न स्तर से प्राप्त हो रहो शिकायतों के दृष्टिगत निकाय में विगत 3 वर्षो में सामग्री क्रय किए जाने एवं निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच के लिए संचालनालय के आदेश क्रमांक शि./6/बिजुरी / 2022 / 11405 दिनांक 21.062022 द्वारा श्री सुरेश सेजकर अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाकर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
2. उपरोक्त निर्देश के पालन में जांच समिति द्वारा नगरपालिका परिषद्, बिजुरी का भ्रमण किया जाकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा दित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रय से संबंधित उपलब्ध कराए गए आंशिक दस्तावेजों के आधार पर जांच प्रतिवेदन अशासकीय टोप क्रमांक यांप्र./07/2022 / 1099 दिनांक 06.09.2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह भी लेख किया गया है, कि निर्माण कार्य से संबंधित नस्तियां उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।
3. उपरोक्त जांच प्रतिवेदन में समिति द्वारा नगरपालिका परिषद्, बिजुरी के वित्तीय वर्ष 2021-22 के च से संबंधित उपलब्ध कराए गए आंशिक दस्तावेजों के आधार पर निम्नानुसार निष्कर्ष दिए गए हैं:-
(1) यह कि मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र क्रमांक एफ 4/4139/2019 दिनांक 03.09.2019 में ई-नगरपालिका के माध्यम से समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में कम्प्यूटराईज्ड प्रणाली लागू की गई है। अतः समस्त भुगतान ई-नगरपालिका के माध्यम से ही होने चाहिए, जिससे ई-कैशबुक अटोमेटिक संधारित हो जाती है।
(2) यह कि नगरपालिका परिषद्, बिजुरी का बचत खाता क्रमांक 30096509320 भारतीय स्टेट बैंक, अनूपपुर में संधारित है, जिसमें राशि रूपये 23,74,00,000.00 का व्यय दर्ज है। जबकि ई-कैशबुक में राशि रूपये 11,30,00,000.00 दर्ज है। इस प्रकार राशि रूपये 12,44,00,000.00 का ऑफलाईन भुगतान किया गया है, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ-साथ राज्य शासन के आदेशों का भी स्पष्ट उल्लंघन है तथा उक्त कृत्य गबन की श्रेणी में आता है।
(3) यह कि इसी प्रकार हस्तलिखित कॅशबुक दिनांक 14.03.2022 तक ही लिखी गई है, इसके उपरांत कॅशबुक में इंद्राज नहीं किया गया है। कैशबुक मे वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल व्यय राशि रूपये 15,47,00,000.00 दर्ज हैं, जो कि बैंक स्टेटमेंट के आधार पर रूपये 8,27,00,000.00 करोड़ कम दर्ज हैं, जिसके अभिलेख निकाय में उपलब्ध नहीं है।
(4) यह कि नगरपालिका परिषद्, बिजुरी में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 एवं उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिक (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लगभग राशि रूपये 7,27,57,297.00 की सामग्री क्रय की गई है।
(2)
(5) यह कि एक ही पीआईसी प्रस्ताव के आधार पर बार-बार सामग्री क्रय की गई है एवं निविदा से बचने के लिए जानबूझकर राशि रूपये 5.00 लाख से कम के क्रय आदेश जारी किए गए हैं, जिससे सामग्री प्रदायकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाया गया जबकि अधिकांश प्रस्तावों में राशि का उल्लेख ही नहीं है।
(6) यह कि पीआईसी द्वारा पारित किए गए ऐसे प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है, जो मूल पंजी में दर्ज नहीं है एवं कूटरचित प्राक्कलन एवं मांग बनाकर आवश्यकता से अधिक एवं अनावश्यक सामग्री क्रय कर भुगतान किया गया है। एक ही फार्मेट में मुद्रित नोटशीट का उपयोग किया गया है, जिससे सामग्री क्रय की प्रक्रिया की टीप स्पष्ट न होने एवं प्राप्त शिकायत के अनुसार फर्जी हस्ताक्षर होने की संभावना है।
(7) यह कि अधिकांश नस्तियां कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा बनाई एवं संधारित की गई हैं, जो कि संबंधित शाखा के लिपिक द्वारा संधारित कराई जानी चाहिए, जो कि कूटरचित एवं फर्जी भुगतान की संभावना को बल देता है। इसी प्रकार जनरेटर, बायो टायलेट, कम्पोस्ट बेलिंग मशीन, बेलन, मरच्यूरी बॉक्स, यात्री प्रतिक्षालय की सामग्री स्टील चेयर, ट्रेक्टर पानी टेंकर ट्रालियों के टायर, प्रिंटर काट्रेज आदि एवं अन्य कई मदों में बिना सामग्री क्रय किए भुगतान किया गया है।
(8) यह कि जल प्रदाय सामग्री के लिए बिना प्राक्कलन एवं मांग के अनुसार क्रय आदेश जारी किया गया है एवं मुख्यमंत्री शहरी जल प्रदाय योजना के अंतर्गत पाईप लाईन विस्तार कार्य ठेकेदार द्वारा किए जाने के उपरांत भी अनावश्यक रूप से किसी विशेष फर्म को जलप्रदाय सामग्री के नाम पर भुगतान किया गया है। यह सामग्री क्रय के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है एवं एक ही वित्तीय वर्ष में तीन कैशबुक का संधारण किया गया है।
4. यह कि उपरोक्त सामग्री क्रय किए जाने में दस्तावेजों की कूटरचना की गई है, जिनके आधार पर अनियमित / फर्जी भुगतान कर निकाय की राशि का अनुपयोगी क्रय पर व्यय किया गया है। अन्य दस्तावेजों एवं रूपये एक लाख से कम राशि की नस्तियों की जांच के उपरांत उक्त राशि में वृद्धि संभावित है।
5. उपरोक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट होता है, कि नगरपालिका परिषद्, बिजुरी में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नगरपालिका अधिनियम, 1961 एवं उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त ) नियम, 2018 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कूटरचना कर एवं फर्जी नस्तियां बनाकर बिना सामग्री आए भुगतान किए जाने की कार्यवाही की गई, जिससे निकाय को कुल राशि रूपये 7,27,57,297.00 की आर्थिक क्षति पहुचाई गई है, जिसके लिए निकाय के निम्नलिखित पदाधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी / संबंधित फर्म समग्र रूप से उत्तरदायी हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
(3)उपरोक्तानुसार नगरपालिका परिषद्, बिजुरी को कूटरचना के माध्यम से पहुचाई गई आर्थिक क्षति के लिए उत्तरदायी पाए गए पदाधिकारियों / अधिकारियों / कर्मचारियों / फर्मों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराकर इस संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
03/04/2 (भरत यादव)
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश, भोपाल
पृष्ठ क्रमांक शि./6/ बिजुरी / 2022/1918
भोपाल, दिनांक 03.02.2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु- -
1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. संभागायुक्त, शहडोल।
3. कलेक्टर, जिला अनूपपुर ।
4. अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, बिजुरी।
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बिजुरी।
3/02/23 आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश, भोपाल