विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर संपन्न

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर संपन्न
शहडोल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज जिला शहडोल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश श्रीमती निशा विश्वकर्मा ने उपस्थित छात्राओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रत्येक बालिका को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं उनके विकास के समस्त पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दृढ़ संकल्पित है। श्रीमती विश्वकर्मा ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जानकारी देते हुए कहा कि बेटियों को बेटों की बराबरी पर लाने के लिए बेटियों की शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है एवं यह समाज का तथा हम सबका कर्तव्य है कि बेटियों को सामाजिक एवं लैंगिक असमानताओं का सामना न करना पड़े जिससे वे समाज में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें। उन्होंने बालकों का यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी तथा कहा कि ऐसे अपराधियों के विरूद्ध आवाज उठाना एवं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। श्रीमती विश्वकर्मा ने छात्राओं को मोटरयान अधिनियम, निःशुल्क विधिक सहायता आदि की जानकारी दी तथा न्यायाधीश अथवा प्रशासनिक अधिकारी बनकर सभ्य समाज की स्थापना करने में सहयोग प्रदान करने की अपील की। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा, प्राचार्य बीएम तिवारी, डॉ नंदिता पाठक, डॉ एपी सिंह, श्रीमती अनीता जैन, कुमारी अर्चना अवस्थी सहित समस्त अध्यापकगण एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।