मुद्रक व प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्वाचन के दौरान रखी जाने वाली सावधानी का दिया गया प्रशिक्षण 

अनूपपुर / निर्वाचन पंपलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-ए के अनुसार मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो तथा प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्तांतरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित ना हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दे दिया जाये तथा जब तक की दस्तावेज के मुद्दक के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की चार प्रतियों के साथ घोषणा की एक प्रति ना भेजी जाए। उक्ताशय का प्रशिक्षण मुद्रक व प्रिंटर्स संचालकों को कलेक्ट्रेट स्थित सोन सभागार में दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार पाण्डेय उपस्थित थे। प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स  कौशलेंद्र सिंह द्वारा दिया गया।  प्रशिक्षण में मुद्रक एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान कार्य में आवश्यक सावधानियां रखने व प्रावधानों के संबंध में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण में सभी मुद्रक व प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को घोषणा के प्रोफार्मा परिशिष्ट ‘‘क’’ में तथा सूचना परिशिष्ट ‘‘ख’’ प्रोफार्मा में देने तथा कानूनी प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई।