सीएमओ पसान को हाई कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट @रिपोर्ट - मो अनीश तिगाला

सीएमओ पसान को हाई कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट
@रिपोर्ट - मो अनीश तिगाला
अनूपपुर / सीएमओ नगर पालिका परिषद पसान जिला अनुप्पुर के विरुद्ध हाई कोर्ट ने जारी किया बीस हजार रुपये का जमानती वारंट 05/09/23 को उपस्थित होने के दिये निर्देश, जबलपुर , अनुप्पुर के संविदाकार धर्मेंद्र चौबे ने 2010 से 2012 तक नगर पालिका परिषद पसान में विभिन्न निर्माण कार्य किये थे जिनका भुगतान टैक्स काट कर कर दिया गया था किंतु TDS राशि जो की लगभग बारह लाख रुपये होती है नगर पालिका परिषद् द्वारा जमा नही किया गया था, इसके लिए धर्मेंद्र चौबे द्वारा कई बार लिखित आवेदन दिया गया परंतु नगर पालिका ने कोई ध्यान नही दिया परेशांन होकर श्री चौबे ने अधिवक्ता दीपक पांडे उच्च न्यायालय जबलपुर को अपना केस दिया था श्री पांडे ने सीएमओ को लीगल नोटिस भेजकर TDS सर्टिफिकेट या उक्त राशि के भुगतान बावत रजिस्ट्रड पत्र भेजा था जिसका नगर पालिका परिषद द्वारा कोई जवाब नही दिया गया था, अंत में दीपक पांडे द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका प्रस्तुत की गयी थी, मार्च 2023 में हाई कोर्ट ने नगर पालिका पसान और आयकर विभाग शहडोल को नोटिस जारी किया था, लगभग पांच महीने बाद फिर से केस लगा था, नगर पालिका सीएमओ द्वारा हाई कोर्ट के नोटिस के बावजूद जवाब नही दिये जाने और उदासीन रवैया के कारण डिनांक 01/09/23 को न्यायालय ने रिस्पॉण्डेंट नम्बर दो को बीस हजार रुपये का जमानति वारंट जारी करते हुए 05/09/23 को उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं,