सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले में अब तक कि सबसे बड़ी कार्यवाही,जिला पंचायत सीईओ ने जारी किए वसूली के आदेश जाने कहाँ किससे कितनी राशि होगी वसूली,rkexpose की खबर का असर 
अनूपपुर  - न्यायालय अपर कलेक्टर  (विकास) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा rkexpose की सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले की खबर को गंभीरता से लेते हुए जांच करवाया गया और पाया गया कि वाकई में स्ट्रीट लाइट के नाम पर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया जिस पर जांच के बाद कार्यवाही करते हुए सरपंच सचिव के खिलाफ वसूली के आदेश जारी किए गए है आज हम जैतहरी जनपद के उन पंचायतो की डिटेल दे रहे है जहां सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले को अंजाम दिया गया और उन पर राशि वसूली की आदेश जारी किए गए सबसे पहले ग्रामपंचायत फुनगा की सरपंच रेखा सिंह,सचिव राजेन्द्र मिश्रा दोनों से 250000,250000 वसूली के आदेश दिए गए है,ग्राम पंचायत लाहसुना के सरपंच रामवती,एवं सचिव दिनेश केवट से 250000,250000 के वसूली के आदेश,ग्राम पंचायत देवरी के द्वारा शासन की राशि रुपये 6,12,000 का अवैधानिक तरीके से सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले में दुरुपयोग करना पाया गया जिसमें ग्राम पंचायत की सचिव बाबी बैगा से 3,06,000 वसूली की जाये तथा प्रभारी  सचिव नोखेलाल से 3,06,000 जिला पंचायत के खाते में राशि जमा करने के आदेश किये गए,ग्राम पंचायत पोंडी सोलर स्ट्रीट लाइट के नाम पर सरकारी राशि 4,45,000 का दुरुपयोग सिद्ध पाया गया जिस पर ग्राम पंचायत के सचिव रूप सिंह पोंडी नंबर 1 से 2,22,500 की राशि सचिव सचिव पुष्पा सिंह से 2,22,500 की राशि वसूली के आदेश जारी किए गए,तो वही ग्राम पंचायत ठोडीपानी में सोलर लाइट के नाम पर 3,34,000 की सरकारी राशि का दुरुपयोग होना   पाया गया है जिसके बाद सरपंच ठोडीपानी ममता देवी एवं शंकर लाल राठौर तात्कालीन सचिव/ग्राम रोजगार सहायक दोनों से कुल राशि 3,34,000 वसूली के आदेश जारी किए गए,ग्राम पंचायत केल्हौरी में भी सोलर स्ट्रीट लाइट में 500000 रुपये सरकारी राशि के दुरुपयोग सिद्ध पाया गया जिसके बाद केल्हौरी सरपंच रामपाल सिंह से 2,50,000 तथा सचिव संजय सिंह से 2,50,000 की राशि वसूली के आदेश जारी किए गए है,ग्राम पंचायत खोलाडी में सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले में सरकारी खजाने से 5 लाख रुपये की राशि का दुरुयोग होना सिद्ध पाया गया जिसके बाद खोलाडी की सरपंच रोहणी सिंह से 2,50,000 तथा सचिव संतोष जोगी से 2,50,000 की राशि वशूली के आदेश जारी किए गए, ग्राम पंचायत मुंडा में सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले के नाम पर पांच लाख रुपये सरकारी पैसे का गबन पाया गया जिसमें सरपंच सरस्वती सिंह से 2,50,000 एवं सचिव निधि सिंह से 2,50,000 की वसूली के आदेश दिए गए है ये पूरा घोटाला मात्र जैतहरी जनपद के है जहां वसूली के आदेश जारी किए गए इसी तरह बांकी के जनपदों में भी आदेश जारी किए गए है जिसकी विस्तृत जानकारी आपको अगले खबर पर दी जायेगी

क्या पाया गया जांच में कैसे दिया गया घोटाले को अंजाम

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है, ग्राम पंचायत मुण्डा सहित अन्य पंचायतों में सौर संबंधी सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्य 15वां 5वें वित्त आयोग मद की राशि से स्थानीय फर्म/व्यक्ति से क्रय किया गया है। जबकि मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक 05/मु.स./2020/एनआरई भोपाल दिनांक 06.01.2020 अनुसार समस्त शासकीय विभागों, निकायों व शासकीय संस्थाओं में अक्षय ऊर्जा से संबंधित समस्त कार्य हेतु म.प्र. ऊर्जा विकास निगम क्रियान्वयन एजेंसी से कराये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही उप सचिव मध्यप्रदेश शासन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का पत्र कमाक 744/2024/साठ भोपाल दिनांक 07.10.2024 अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (PMGS-MBY) की राज्यस्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की प्रथम बैठक दिनांक 09.09.2024 का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क. 09 अनुसार सोलर लाईट, सोलर ट्री, सोलर स्टड व सोलर हाईमास्ट कार्य न किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। परन्तु अनावेदकगण द्वारा उक्त जारी निर्देशों के विपरीत 15वां 5वें वित्त आयोग मद की राशि से स्थानीय फर्म/व्यक्ति से क्रय किया गया है। उक्त के सबंध में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत् कार्यालयीन पत्र कमांक 3097/जि.प./प.प्रको/ धारा 89/2024 अनूपपुर दिनांक 06.12.2024 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अनावेदकगण को दिनांक 10.12.2024 को समक्ष में उपस्थित होकर अपना जवाब मय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। आहूत पेशी दिनांक 10.12.2024 को अनावेदकगण उपस्थित हुये। समक्ष में जवाब एवं दस्तावेज पेश किया गया।

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र कमांक/पं.रा./CFC/2020 / 11325 भोपाल दिनांक 01.10.2020 के कण्डिका F-1 अनुसार 15वें वित्त आयोग मद एवं मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र कमांक/पं.रा./5CFC/2022/10062 भोपाल दिनांक 05.07.2022 के कण्डिका 2.5 अनुसार 5वें वित्त आयोग मद से सोलर स्ट्रीट लाइट ऊर्जा विभाग के स्पेसिफिकेशन अनुसार अनुमत्य कार्य में लिया गया है। ग्राम पंचायत मुंडा सहित अन्य पंचायत जनपद पंचायत जैतहरी द्वारा कय किये गये सोलर स्ट्रीट लाइट का स्फेशिफिकेशन के संबंध में जिला अक्षय अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) को कार्यालयीन पत्र कमाक 3457/जि.पं./प.प्रको./2024 अनूपपुर दिनांक 31.12.2024 द्वारा अभिमत मांगा गया। जिला अक्षय अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) का पत्र कमांक ऊ.वि.नि. / शहडोल /2025/70 दिनांक 01.01.2025 अनुसार ग्राम पंचायत मुण्डा सहित अन्य पंचायत जनपद पंचायत जैतहरी द्वारा क्रय किये गये सोलर स्ट्रीट लाइट ऊर्जा विभाग के स्फेशिफिकेशन अनुसार नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। अनावेदकगण द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) नियम का पालन न करते हुये बिना निविदा जारी कर सोलर स्ट्रीट लाइट कय किया गया, जो म.प्र. भण्डार कय नियम का उल्लघन की श्रेणी में आता है। जबकि भण्डार कय नियमानुसार शासकीय कय में राशि रूपये 2,50,000/- से अधिक के क्रय में निविदा जारी करना आवश्यक है।

जिला अक्षय अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) का पत्र कमांक ऊ.वि.नि./ शहडोल / 2025/70 दिनांक 01.01.2025 के पत्र में संलग्न अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का पत्र कमांक F/UVN/2023/SPV/01-537/3781 दिनांक 22.12.2023 द्वारा निर्धारित विभिन्न नवकरणीय ऊर्जा आधारित संयंत्रों की नवीन मापदण्ड एवं दर निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार जो सबसे न्यूनतम गुणवत्ता का कार्य अनुमत्य किया गया है, उससे निम्नतर गुणवत्ता की सामग्री का क्रय किया गया है। जो सोलर स्ट्रीट लाईट ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गयी है, उसका मूल्य उसके स्फेशिफिकेशन से बहुत अधिक है।

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं जिला अक्षय अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) के प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत ग्राम पंचायत मुण्डा सहित अन्य पंचायत जनपद पंचायत जैतहरी द्वारा क्रय किये गये सोलर स्ट्रीट लाईट मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देशानुसार अनुमत्य श्रेणी में नहीं आता है। क्रय की गयी सोलर स्ट्रीट लाईट का स्फेशिफिकेशन ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित स्फेशिफिकेशन से कम है, क्रय की गई सामग्री की कीमत उससे अधिक गुणवत्ता की सामग्री की ऊर्जा विकास निगम द्वारा निर्धारित दर से भी अधिक है। जिससे पंचायत के धन का दुर्व्यय सिद्ध होता है। यह राशि सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित होने से अनावेदकगण द्वारा स्वयं के कर्तव्यों के प्रति घोर उपेक्षा सिद्ध होती है। उक्त कृत्य के लिए अनावेदक सरपंच एवं सचिव व्यक्तिगत रूप से दायी हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत मुण्डा एवं अन्य पंचायत जनपद पंचायत जैतहरी द्वारा क्रय किये गये सोलर स्ट्रीट लाईट में शासन की राशि  का अवैधानिक तरीके से दुरूपयोग किया जाना दोष सिद्ध होता है।
इसी तरह जनपद पुष्पराजगढ़,जनपद कोतमा,जनपद अनूपपुर में घोटाले को अंजाम दिया गया जहां वसूली के आदेश जारी किए गये है