सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले में अब तक कि सबसे बड़ी कार्यवाही,जिला पंचायत सीईओ ने जारी किए वसूली के आदेश,जनपद पुष्पराजगढ़ की पांच पंचायतों के जिम्मेदारों से भी वसूली के आदेश,rkexpose की खबर का असर,निखिल टेडर्स,एवं उमेश ट्रेडर्स पर कार्यवाही कब घोटाले के असल मास्टर माइंड 

अनूपपुर  - न्यायालय अपर कलेक्टर  (विकास) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा rkexpose की सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले की खबर को गंभीरता से लेते हुए जांच करवाया गया और पाया गया कि वाकई में स्ट्रीट लाइट के नाम पर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया जिस पर जांच के बाद कार्यवाही करते हुए सरपंच सचिव के खिलाफ वसूली के आदेश जारी किए गए है आज हम पुष्पराजगढ़ जनपद के उन पांच पंचायतो की डिटेल दे रहे है जहां सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले को अंजाम दिया गया और उन पर राशि वसूली की आदेश जारी किए गए सबसे पहले 
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ट की इस कार्यवाही ने साफ कर दिया है कि पंचायत में किसी प्रकार का भृष्टाचार बर्दास्त नही किया जायेगा और कोई भी सचिव सरपंच अपने हितलाभ के लिए पंचायती राज में भृष्टाचारों को अंजाम देने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा,दूसरी तरफ इस पूरे घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने वाले सबसे बड़े मास्टर माइंड निखिल अर्थ वर्क एंड सप्लायर जो कोतमा के छुलहा का है,साथ ही उमेश ट्रेडर्स ग्राम गोडारु रेउसा कोतमा इन दोनों ने मिल कर सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले को अंजाम दिया इन पर प्रशासन को एफआईआर कर इनसे भी राशि वसूल की जानी चाहिए सोलर स्ट्रीट लाइट के अलावा इनके द्वारा पंचायतों में इसी तरह से अन्य कार्य भी किये जा रहे है जिनकी जांच होने पर करोड़ों रुपये के भृष्टाचार सामने आएंगे ये दोनों वेंडर विगत कई वर्षों से इसी तरह घोटालों को अंजाम देते आ रहे है
 पुष्पराजगढ़ के किन पांच पंचायतों में हुई कार्यवाही कितनी राशि वसूल की जानी है जाने
ग्राम पंचायत बिलासपुर द्वारा सरकारी पैसे 9,22,673 रुपये सोलर स्ट्रीट लाइट के नाम पर दुरुपयोग किये गये दिए गए आदेश में यहां के सरपंच यामवती से 4,61,337 रुपये तथा सचिव आनन्द महोबे से 4,61,337 रुपये वसूली के आदेश जारी हुए है,ग्राम पंचायत मोहंदी में भी सोलर स्ट्रीट लाइट के नाम पर 5,16,898 रुपये का भृष्टाचार को अंजाम दिया गया जिस पर सरपंच दशरथ सिंह से 2,58,449 रुपये सचिव लामू प्रसाद यादव से 2,58,449 रुपये वसूली के आदेश जारी हुए है,ग्राम पंचायत खजुरवार के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट के नाम पर नियम विरुद्ध तरीके से सरकारी पैसों 5,16,817 रुपये का गबन सिद्ध पाया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए सरपंच  संतराम से 2,58,409 रुपये तथा सचिव हरविंद सिंह से 2,58,409 रुपये की राशि वसूली के आदेश जारी किये गए,ग्राम पंचायत परसेल कला में सोलर स्ट्रीट लाइट की खरीदी नियम विरुद्ध और कीमत से कई गुना अधिक कीमत देकर खरीदने के मामले में कार्यवाही करते हुए 12,09,710 रुपये का गबन सिद्ध पाया गया जिसमें कार्यवाही करते हुए परसेलकला के सरपंच धर्मी बाई के ऊपर 6,04,855 रुपये एवं सचिव नेम कुमार सोनवानी से 6,04,855 की वसूली के आदेश जारी किए गए,इसी तरह ग्राम पंचायत करौंदा टोला में स्ट्रीट लाइट के नाम पर 5,16,836 रुपये का गबन सिद्ध पाया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए करौंदा टोला सरपंच इंद्रपाल सिंह पर 2,58,418 रुपये एवं सचिव /ग्राम रोजगार सहायक गजेंद्र अहिरवार पर 2,58,418 रुपये वसूली के आदेश जारी किए गये है कुल मिला कर 4,287,789 (बयालीस लाख सतासी हजार सात सौ नवासी ) रुपये की वसूली के आदेश जारी किए गए है
सोचिए किस तरह से सारे नियमो को दरकिनार कर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया जिला पंचायत के सीईओ तन्मय वशिष्ट ने जिस तरह से इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई निश्चित तौर पर गबन करने वालों पर ये बड़ी नकेल है और अगर इसी तरह कार्यवाही की जाती रही समय समय पर तो घोटालों पर अंकुश लगा पाना थोड़ा आसान हो सकता है

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है, ग्राम पंचायत बिलासपुर सहित अन्य पंचायतों में सौर संबंधी सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्य 15वां / 5 वें वित्त आयोग मद की राशि से स्थानीय फर्म / व्यक्ति से क्रय किया गया है। जबकि मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक 05/मु.स./2020/एनआरई भोपाल दिनांक 06.01.2020 अनुसार समस्त शासकीय विभागों, निकायों व शासकीय संस्थाओं में अक्षय ऊर्जा से संबंधित समस्त कार्य हेतु म.प्र. ऊर्जा विकास निगम क्रियान्वयन एजेंसी से कराये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही उप सचिव मध्यप्रदेश शासन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का पत्र कमांक 744/2024/ साठ भोपाल दिनांक 07.10.2024 अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (PMGS-MBY) की राज्यस्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की प्रथम बैठक दिनांक 09.09.2024 का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क. 09 अनुसार सोलर लाईट, सोलर ट्री, सोलर स्टड व सोलर हाईमास्ट कार्य न किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। परन्तु अनावेदकगण द्वारा उक्त जारी निर्देशों के विपरीत 15वां /5 वें वित्त आयोग मद की राशि से स्थानीय फर्म/व्यक्ति से क्रय किया गया है। उक्त के संबंध में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत् कार्यालयीन पत्र कमांक 3053/जि.पं./पं. प्रको./ धारा 89/2024 अनूपपुर दिनांक 05.12.2024 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अनावेदकगण को दिनांक 06.12.2024 को समक्ष में उपस्थित होकर अपना जवाब मय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। आहूत पेशी दिनांक 06.12.2024 को अनावेदकगण उपस्थित हुये। समक्ष में जवाब एवं दस्तावेज पेश किया गया।

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र कमांक / पं.रा./CFC/ 2020/11325 भोपाल दिनांक 01.10.2020 के कण्डिका F-1 अनुसार 15वें वित्त आयोग मद एवं मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र कमांक / पं.रा./5CFC/2022/10062 भोपाल दिनांक 05.07.2022 के कण्डिका 2.5 अनुसार 5वें वित्त आयोग मद से सोलर स्ट्रीट लाइट ऊर्जा विभाग के स्फेशिफिकेशन अनुसार अनुमत्य कार्य में लिया गया है। ग्राम पंचायत बिलासपुर सहित अन्य पंचायत जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ द्वारा क्रय किये गये सोलर स्ट्रीट लाइट का स्फेशिफिकेशन के संबंध में जिला अक्षय अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) को कार्यालयीन पत्र कमांक 3457/ जि.पं./ पं.प्रको./2024 अनूपपुर दिनांक 31.12.2024 द्वारा अभिमत मांगा गया। जिला अक्षय अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) का पत्र कमांक ऊ.वि.नि./ शहडोल /2025/70 दिनांक 01.01.2025 अनुसार ग्राम पंचायत बिलासपुर सहित अन्य पंचायत जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ द्वारा क्रय किये गये सोलर स्ट्रीट लाइट ऊर्जा विभाग के स्फेशिफिकेशन अनुसार नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। अनावेदकगण द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) नियम का पालन न करते हुये बिना निविदा जारी कर सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय किया गया, जो म.प्र. भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जबकि भण्डार क्रय नियमानुसार शासकीय क्रय में राशि रूपये 2,50,000/- से अधिक के क्रय में निविदा जारी करना आवश्यक है।
जिला अक्षय अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) का पत्र क्रमांक ऊ.वि.नि./ शहडोल / 2025/70 दिनांक 01.01.2025 के पत्र में संलग्न अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का पत्र कमांक F/UVN/2023/SPV/01-537/3781 दिनांक 22.12.2023 द्वारा निर्धारित विभिन्न नवकरणीय ऊर्जा आधारित संयंत्रों की नवीन मापदण्ड एवं दर निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार जो सबसे न्यूनतम गुणवत्ता का कार्य अनुमत्य किया गया है, उससे निम्नतर गुणवत्ता की सामग्री का क्रय किया गया है। जो सोलर स्ट्रीट लाईट ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गयी है, उसका मूल्य उसके स्फेशिफिकेशन से बहुत अधिक है।

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं जिला अक्षय अधिकारी जिला शहडोल (म.प्र.) के प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत ग्राम पंचायत बिलासपुर सहित अन्य पंचायत जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ द्वारा क्रय किये गये सोलर स्ट्रीट लाईट मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देशानुसार अनुमत्य श्रेणी में नहीं आता है। क्रय की गयी सोलर स्ट्रीट लाईट का स्फेशिफिकेशन ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित स्फेशिफिकेशन से कम है, क्रय की गई सामग्री की कीमत उससे अधिक गुणवत्ता की सामग्री की ऊर्जा विकास निगम द्वारा निर्धारित दर से भी अधिक है। जिससे पंचायत के धन का दुर्व्यय सिद्ध होता है। यह राशि सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित होने से अनावेदकगण द्वारा स्वयं के कर्त्तव्यों के प्रति घोर उपेक्षा सिद्ध होती है। उक्त कृत्य के लिए अनावेदक सरपंच एवं सचिव व्यक्तिगत रूप से दायी हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत बिलासपुर जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ सहित अन्य पंचायत सोलर स्ट्रीट लाईट में शासन की राशि का अवैधानिक तरीके से दुरूपयोग किया जाना दोष सिद्ध होता है।

अतः शासन की राशि रू. 9,22,673/- का अवैधानिक तरीके से दुरूपयोग करना दोष सिद्ध पाये जाने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत् आदेशित किया जाता है कि दुरूपयोग राशि   कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर के खाता कंमाक 3326236753 सेंट्रल बैंक सामतपुर (अनूपपुर) में 15 दिवस के अंदर जमा कर पावती इस कार्यालय को प्रेषित करें।

मेरे निर्देशानुसार आदेश टंकित किया गया। आज दिनांक 03/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से पारित किया जाता है। पृष्ठांकित प्रति संबंधितों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

 

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