सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित
राजनैतिक सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित
मतदान केन्दों से 200 मीटर के दायरे में दल, अभ्यार्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नही
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश 
अनूपपुर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आषीष वषिष्ट ने अनूपपुर जिले की राजस्व सीमा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने अनूपपुर जिले की राजस्व सीमा के भीतर 15 नवम्बर को शाम 6.00 बजे से 17 नवम्बर को शाम 6ः00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजनैतिक सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा, सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ पॉंच या पॉंच से अधिक व्यक्तियों का जमाव अथवा समूह बनाकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।
घर-घर जनसम्पर्क हो सकेगा
अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले घर-घर जनसम्पर्क कार्यक्रम, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, ऐसे में आम मतदाताओं को कान फोड़ो ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। उपरोक्त अवधि में किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
बाहरी व्यक्तियों को बाहर जाने का आदेष 
ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उक्त अवधि प्रारंभ होते ही निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देगें, उक्त अवधि में कल्याण मण्डपों, सामुदायिक भवनों, लॉज, अतिथिगृह के संचालकों द्वारा आगन्तुकों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा तथा मतदान केन्द्र में बाहर से जाने वाले व्यक्तियों की जानकारी सत्यापन हेतु तत्काल स्थानीय पुलिस थाना से साझा की जाएगी।
सार्वजानिक स्थानों से 200 मीटर दूर रहे राजनीतिक दल
इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति, अभ्यार्थी अथवा राजनैतिक दल को किसी चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थाओं, मतदान केन्दों से 200 मीटर के दायरे में दल, अभ्यार्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। 
विज्ञापन हेतु दिषा-निर्देष जारी
उक्त अवधि में प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन हेतु संबंधित अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, अन्य व्यक्तियों को कम से कम दो दिवस पूर्व आवेदन कर विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक होगा। उल्लंघन पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1860 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रचार प्रयोजन हेतु जारी समस्त वाहनों की अनुमतियां स्वतः निरस्त हो जायेंगी तथा मतदान दिवस के लिये अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, कार्यकर्ता के लिये अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति पृथक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमत्ति के सभी तीनों वाहनों की विन्ड स्क्री न पर मूल परमिट चस्पा करना अनिवार्य होना। अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों को किसी भी प्रकार के वाहनों से मतदाताओं के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करते पाये जाने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 133 एवं लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 123(5) के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी, मतदान केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनैतिक दल अभ्यर्थी के प्रचार से संबंधित झण्डे, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स  इत्यादि लगाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा, मतदान केन्द्र पर तैनात किये जाने वाले सुरक्षा बल को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति, अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के पदाधिकारियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर जाना पूर्णत निषिद्ध रहेगा, उक्त अवधि में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल, एक्जिट पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा, उक्त अवधि में इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया जैसे- वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर(एक्सै), इंस्टाग्राम से मैसेज, पिक्चर, आडियो-वीडियो के माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगा तथा इन माध्यमों से फेक न्यूज, भ्रमात्मक जानकारी फैलाना पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध साइबर काइम (इन्फाफर्मेशन टेक्नाालाजी एक्ट 2000) की धारा-66 ए एवं भारतीय दंड विधान 1860 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी, मतदाताओं पर अनुचित दबाव बनाने भय पैदा करने, प्रलोभन स्वरूप विभिन्न वस्तुयें, नकद धनराशि बांटने, पारितोषिक देने, निर्वाचन में असम्यक असर डालने वाले कृत्य सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियो अन्य व्यक्तियों के लिये पूर्णत वर्जित रहेगें। उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 171 (बी) एवं (सी) के तहत अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी, मतदान केन्द्र में कर्तव्यरूढ़ अधिकारियोंध्कर्मचारियों एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त अधिकारियों को छोड़कर अन्य किसी व्यरक्ति अथ्यिर्थी अथवा राजनैतिक दल के प्रतिनिधि को मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा। मतदान केन्द्र में मतदान कर्मी एवं माइको-आब्जर्वर अपना मोबाइल फोन सायलेन्ट मोड में रख सकेंगे, अभ्यर्थीध्राजनैतिक दलों द्वारा आम मतदाता की सुविधा हेतु अपने स्तर से वितरित कराई जाने वाली मतदाता पर्चियां सादे एवं सफेद कागज में मुद्दित कराई जावेगी तथा इन पर्चियों पर अभ्यर्थी, राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह मुद्रित कराना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।