नई दिल्ली। दिल्ली के मुखर्जी नगर में जून महीने में कोचिंग सेंटर में लगी आग की घटना पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। बिना फायर एनओसी के चल रहे कोचिंग को सेंटर को हाईकोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया है।

बता दें कि 15 जून को मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। खास बात है कि जिस वक्त कोचिंग सेंटर में आग लगी है, उस समय कई छात्र पढ़ाई कर रहे थे। छात्रों ने रस्सी के सहारे कूदकर अपनी जान बचाई थी।

अब जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया कि मुखर्जी नगर में बगैर अग्निशमन एनओसी के चल रहे कोचिंग सेंटर बंद करें। साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस समेत सभी पक्षकारों को कार्रवाई कर 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।