अवैध गांजा परिवहन पर 4 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास, 1-1 लाख रूपये के अर्थदंड की सजा
अनूपपुर। जिला सत्र न्यायाधीश रविन्द्र सिंह की एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनूपपुर पंकज जयसवाल की न्यायालय ने कोतमा थाना में दर्ज अपराध अवैध गाँजा परिवहन करने वाले 4 आरोपियों मो० ताज, अख्ण कुमार सोनी, मो० समीर एवं संतोष सोनी को 10-10 वर्ष का सक्षम कारावास एवं 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की। लोक अभियोजक ने बताया कि 19 अक्टूबर 2017 को कोतमा से केशवाही रोड हाईवे क्रॉसिंग पर कोतमा पुलिस को मुखबिर से सूचना पर कार को रोककर तलासी लेने पर 30 किलोग्राम गांजा के साथ आरोपित मो० ताज, अरुण कुमार सोनी, मो० समीर के साथ संतोष सोनी गिफ्तार किया और अपराध दर्ज कर न्यायालय में चतान प्रस्तुत किया। पकड़े जाने के दौरान 03 आरोपी बालिक थे जिनका प्रकरण विशेष न्यायाधीष (एनडीपीएस) अनूपपुर पंकज जयसवाल के न्यायालय में किया गया। वहीं पकड़े गयें एक अन्य अरोपी संतोष सोनी के नाबालिक होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रकरण किया गया। प्रकरण में दोनों ही न्यायालय ने चारो पर अपराध प्रमाणित होने पर मो० ताज, अरुण कुमार सोनी, मो० समीर एवं संतोष सोनी को 10-10 वर्ष को सभम कारावास और 1-1 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।