संविलियन भर्ती पर बड़ा एक्शनः जांच में दोषी पाए गए अधिकारी और कर्मचारियों पर दर्ज होगी एफआईआर

 


अनूपपुर। जिले के ग्राम पंचायत डोला, डूमरकछार और बनगवां को नगर परिषद बनाए गया था। ग्राम पंचायत से नगर परिषद बनने के बाद नियम विरुद्ध कर्मचारियों की संविलियन भर्ती की गई थीं। नियम विरुद्ध संविलियन भर्ती का मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए गए थे। जांच के बाद 5 फरवरी को संचनालय नगरीय विभाग भोपाल से एक पत्र जारी किया गया हैं। इस पत्र में उल्लेख है कि आठ संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जो नियम विरुद्ध संविलियन भर्ती में शामिल थे, उनके खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।
नियम के खिलाफ 50 कर्मचारियों को भर्ती किया गया
पत्र में उल्लेख हैं कि ग्राम पंचायत डोला में 9 कर्मचारी कार्यरत थे। ग्राम पंचायत डोला को नगर परिषद बनाने की घोषणा के बाद ही ग्राम पंचायत में 50 कर्मचारियों को नियम के खिलाफ भर्ती किया गया, जिससे नगर परिषद डोला में संविलियन हो सके। इसी तरह ग्राम पंचायत बनगवां में 11 कर्मचारी कार्यरत थे। ग्राम पंचायत बनगवां को नगर परिषद बनाने की घोषणा के बाद ही ग्राम पंचायत में 64 कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिससे इनका संविलियन नगर परिषद में हो सके। इसी तरह ग्राम पंचायत डूमरकछार में 12 कर्मचारी कार्यरत थे, नगर परिषद बनने की घोषणा के बाद 53 कर्मचारियों को नियम विरूद्ध भर्ती कर लिया गया।
2 करोड़ से अधिक का भुगतान
पंचायतकालीन कर्मियों का नगर परिषद डोला में संविलियन करने पर निकाय को नवंबर, 2021 तक लगभग 76 लाख की आर्थिक क्षति हुई। नवगठित नगर परिषद डूमरकछार में 12 कर्मचारी कायर्रत थे, जहां बिना किसी कार्य के 53 कर्मचारियों का मानदेय निकाला गया। नगर परिषद डूमरकछार में पंचायतकालीन कर्मियों का संविलियन किए जाने पर माह नवंबर, 2021 से लगभग 81 लाख की आर्थिक क्षति हुई है। इसी प्रकार से नवगठित नगर परिषद बनगवां में 11 कर्मचारियों के साथ 64 कर्मचारियों का नियमित पदों पर संविलियन कर दिया गया। इससे नगर परिषद बनगंवा में पंचायतकालीन कर्मियों का संविलियन से माह नवंबर, 2021 तक लगभग 98 लाख की आर्थिक क्षति हुई है।