नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के शहरों में अब प्रदूषण  को बढ़ावा देना महंगा पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि अब प्रदूषण फैलाने वालों को दोषी पाये जाने पर जुर्माना देना होगा। कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट  ने अलग-अलग नियमों के आधार पर जुर्माने के राशि तय कर दिए हैं। दोषी पाये गए लोगों व एजेंसियों को तय नियमों के अनुसार ही जुर्माने का भुगतान करना होगा। दरअसल, सीएक्यूएम ने इस बाबत 18 जनवरी 2023 को एक बैठक में जुर्माने की राशि तय किए थे। अब इससे सबंधित डिटेल रिपोर्ट दिल्ली सहित सभी पड़ोसी राज्यों की सरकारों को भी मुहैया करा दिए गए हैं। राज्य सरकारों ने अभी डिटेल रिपोर्ट जारी नहीं किया है। सीएक्यूएम ने 6 फरवरी 2024 को जारी आदेश जारी कर सभी संबद्ध एजेंसियों प्रदूषण संबंधित प्रावधानों पर अमल करने को कहा गया है। अब दिल्ली-एनसीआर में दोषी पाये जाने पर जुर्माना प्रदूषण बोर्ड या प्रदूषण कमेटियां लगाएंगी। जबकि उल्लंघन पर क्लोजर नोटिस सीएक्यूएम द्वारा जारी किया जाएगा। दिल्ली व एनसीआर के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड व कमेटी नियमानुसार जुर्माना लेंगी। यह जुर्माना पूरे साल लागू रहेगा। ग्रैप के दौरान जुर्माना दोगुना हो जाएगा। एक नियम दूसरी बार तोड़ने पर भी जुर्माना दोगुना होगा। अभी तक प्रदूषण नियमों को उल्लंघन करने पर राज्यों के विभाग अपने नियमों के अनुसार जुर्माना लेते थे। ऐसे में अधिकारी कई बार काफी अधिक या काफी कम जुर्माना लगाते थे। इससे औद्योगिक इकाईयों को समस्या आ रही थी। साथ ही विभागों को भी दिक्कत होती थी। ताजा आदेश में इन पहलुओं भी ध्यान रखा गया है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। लोगों के लिए वायु प्रदूषण अब जानलेवा साबित होने लगा है। इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते रहे हैं, लेकिन प्रदूषण में संतोषजनक कमी न आने पर सीएक्यूएम ये सख्ती से प्रदूषण संबंध मानकों पर अमल का फैसला लिया है।