भालू माडा पुलिस ने 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा, धारा 379 ,414 और मध्य प्रदेश खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया

भालू माडा पुलिस ने 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा, धारा 379 ,414 और मध्य प्रदेश खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया
जमुना- कोतमा अनूपपुर जिले के थाना भालू माडा पुलिस ने मुखबिर के सूचना के आधार पर 2 ट्रेक्टर सोन नदी से अवैध रेत चोरी करते हुए पकड़े गए है जिसमे पहला ट्रैक्टर नीले रंग का स्वराज 834 जिसकी अनुमानित कीमत रेत सहित 606000 रूपए है और ट्रॉली में तीन घन मीटर फुल रेत लोड था ट्रैक्टर का चालक हरिनारायण केवट पिता कोमल केवट उम्र 28 साल निवासी लोहारी चलचली है और वाहन स्वामी फ़घुनाथ सिंह है
दूसरा ट्रेक्टर नीले रंग का स्वराज 834 जिसकी अनुमानित कीमत रेत सहित 500500 रूपए था जिसमे 20 तगाड़ी रेत था और चालक और वाहन स्वामी उमेश राम केवट पिता सेतराम केवट चला रहा था दोनों ट्रैक्टर ड्राइवर से रेत के संबंधित उचित दस्तावेज मांगी गए,पर नहीं उपलब्ध कराने पर पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 379 और 414 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मध्य प्रदेश खनिज अधिनियम 21(4) के तहत दोनों ट्रैक्टरों को जप्त कर आगे की कारवाही की जा रही है उक्त अवैध खनिज खनिज कर रहे ट्रैक्टर को घेराबंदी कर पकड़ने में राघव बागड़ी स्वदेश चौहान अभिषेक चौहान प्रदीप पांडे राजकुमार सिंह विश्वजीत करमजीत का विशेष योगदान रहा