व्यंकटनगर तिवारी बंधुओ का दिनदहाड़े रेत का अवैध उत्खनन परिवहन बदस्तूर जारी,कई थाना क्षेत्रों को पार करते हुए करते है अवैध कारोबार - विजय उरमालिया की कलम से
अनूपपुर - अनूपपुर जिले के व्यंकटनगर के महेशा टोला निवासी तिवारी बंधू अशोक तिवारी,भाई रजनीश तिवारी उर्फ गोलू का अवैध कारोबार चरम सीमा पर है अभी तक दोनों भाई रात को रेत की चोरी करते थे और रात भर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते थे पर इनके अवैध कारोबार में बढ़े हौंसलो की वजह से अब क्या दिन क्या रात लागातर अवैध उत्खनन और परिवहन को अंजाम दे रहे है ये जो तस्वीरें देख रहे है आप ये अभी कुछ ही घन्टे पहले की है जहां दिनदहाड़े रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है एक तरफ जहां खुले आम खनिज विभाग को चुनौती दे रहे है ये तिवारी बंधू वही पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बन रहे है चूंकि व्यंकटनगर के महेशा टोले कर तिपान नदी के पथरघटवा एवं किशोर घाट से लगातार रेत का अवैध उत्खनन और पतिवाहन करते हुए कई थानो को खुली चुनौती दे रहे है और बता रहे है की इनके सामने क्या खनिज विभाग क्या पुलिस सब मिल कर भी इन तक नही पहुंच सकते सवसे पहले व्यंकटनगर चौकी पुलिस के लिए चुनौती उसके बाद पोंडी आश्रम से केरहा घाट होते हुए अमगवा राजेन्द्रग्राम रूट होते हुए यहां से अमरकंटक तक रेत के अवैध कारोबार कीट जा रहा है और व्यंकटनगर के बाद राजेन्द्रग्राम पुलिस,उधर अमरकंटक पुलिस को चकमा देते हुए लगातार अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है एकन्त्रफ अशोक तिवारी अनूपपुर जिला मुख्यालय में प्ले स्कूल खोल कर एक तरफ लोगों को समाजकी कार्यकर्ता होने का झांसा देते हुए पर्दे के पीछे से अवैध कारोबार का बड़ा माफ़िया बन चुका है 
दोनों तिवारी बंधुओं के खिलाफ कई मामले पंजीबद्व

पुलिस चौकी व्यंकटनगर में भरे है अपराध के आंकड़े

वेंकटनगर के अशोक तिवारी उर्फ सोनू पिता उमेश तिवारी के खिलाफ पुलिस सहायता केन्द्र में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, 414 एवं 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम के अब तक तीन अपराध दर्ज किये जा चुके है। इतना ही नही इसके अलावा अशोक तिवारी के विरूद्ध स्तगासा क्रमांक 25/22 के तहत धारा 110 का प्रकरण भी पंजीबद्ध है। साथ ही व पुलिस के द्वारा अशोक तिवारी के विरूद्ध सात बार 10716 की कार्यवाही की गई है। इसी तरह उनके भाई रजनीश तिवारी उर्फ गोलू के विरूद्ध भी अपराध क्रमांक 237/21 एवं 311/21व217/22 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, 414 एवं 4 / 21 खान एवं खनिज अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध है। साथ ही पुलिस के द्वारा धारा 110 की कार्यवाही भी अपराध वें क्रमांक 26/11 के तहत की गई। वहीं 107 व 116 के तहत भी प्रकरण दर्ज है। इसके बावजूद भी उनके ऊपर कार्यवाही न किए जाने से इन दोनों  का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
और अब ये तिवारी बंधू बड़े माफिया बनने की ओर अग्रसर हो चुके है जिन्हें रोकना अब अनूपपुर पुलिस के लिए सबसे।बड़ी चुनौती बन गये है