शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न करने हेतु धारा 144 प्रभावी

शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न करने हेतु धारा 144 प्रभावी
अनुपपुर / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। निर्वाचन के दौरान असामाजिक तत्व शांतिव्यवस्था को भंग न कर सकें एवं भयमुक्त वातावरण मे मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग का अवसर सुनिश्चित कर शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपादित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले में 16 मार्च 2024 से आगामी 02 माह की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की है। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेय अस्त्र लेकर नहीं चलेगा, सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा, कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा, सम्मेलन सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नही होगी, कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल किसी भी सार्वजनिक स्थान पर टेंट, शामियाना, बैनर-पोस्टर आदि नही लगाएगा, कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के बिना अनुमति के ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग नही करेगा, सोडा वॉटर व काँच की बोतलें, ईटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 05 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नही करेंगे। उक्त आदेश मजिस्ट्रेट ड्यिूटी, पुलिस अधिकारी/कर्मचारी ड्यिूटी एवं मृत को श्मसान/कब्रस्तान ले जाने एवं वापसी जुलूस, शादी विवाह से संबन्धित कार्यक्रम एवं जुलूस में लागू नहीं होंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ ने उक्त आदेश की सूचना सर्व साधारण जनता को पूरे अनूपपुर जिले में ध्वनि विस्तार यंत्रों (लाउडस्पीकर) द्वारा दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
लोकसभा निर्वाचन के परिणाम की घोषणा होने तक शस्त्र लाईसेंस निलंबित
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने आग्नेय अस्त्रों के माध्यम से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। उक्त का संज्ञान लेते हुए आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचारोपरान्त लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित करने की अनुशंसा की गई हैै। उक्त का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) के तहत अनूपपुर जिले अंतर्गत स्वीकृत समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिणाम की घोषणा होने तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों कों आदेशित किया है कि उनके पक्ष मे स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थानों मे तत्काल जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्र की छूट के लिए अनूपपुर जिले हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ ने जिले में लोक परिशान्ति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन हेतु मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत 16 मार्च 2024 से 05 जून 2024 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं। जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउडस्पीकर, डेक, डीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन किसी आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा, टीवी-एलइडी या चलित वाहन में नहीं करेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घंटे पूर्व की सूचना के उपरांत प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के 1/4 वाल्यूम में(ध्वनि स्तर परिवेशी 10 डेसीबल से अनाधिक) पर अनुमति दे सकेंगे। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश अनूपपुर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रभावशील रहेगा।