नाबालिग के अपहरणकर्ता व खरीददार को न्यायाधीश ने सुनाई सजा महिला आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता को शादी के लिये अन्य राज्य में बेचने का है मामला

नाबालिग के अपहरणकर्ता व खरीददार को न्यायाधीश ने सुनाई सजा
महिला आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता को शादी के लिये अन्य राज्य में बेचने का है मामला
अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनूपपुर (एस. सी. एस. टी. न्यायालय) रविन्द्र सिंह के न्यायालय ने थाना राजेन्द्रग्राम के अप. क्र. 217/22 धारा 363, 366क, 370, 376(2)एन, 506 भादवि 3, 4, 5(एल)(जे)(प्प्), 6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)व्ही एससी एसटी एक्ट के आरोपी लक्ष्मण सिंह, उम्र करीब 24 वर्ष, आत्मज रामपाल सिंह निवासी- ग्राम टठी डांडिया थाना सिकंदरा माउ , जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश को नाबालिग पीडिता का अपहरण करने, उसका दुर्व्यापार करने व उसके साथ बलात्कार करने के अपराध में प्रत्येक कृत्य के लिये भिन्न भिन्न दंड देते हुए आजीवन कारावास से जो कि शेष प्राकृत जीवनकाल तक के लिये है, के सहित अर्थदण्ड से दण्डित किया है। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री के पिता ने दिनांक 18.04.2022 को थाना राजेंद्रग्राम मे गुमशुदगी दर्ज कराई कि उसकी पुत्री लापता है। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग पीडिता को आरोपी के कब्जे से जिला हाथरस थाना सिकंदरा मऊ ग्राम अंतर्गत उ.प्र. से दस्तयाब किया। दस्तयाब होने पर पीडिता के कथन लिये गए, उसका मेडिकल कराया गया, पीडिता गर्भवती पाई गई, उसका भ्रूण जब्त कर डीएनए परीक्षण कराया गया, विवेचना के दौरान यह पाया गया कि पीडिता की बालाघाट की महिला आरोपियों से बातचीत होती थी वह उसे बहला-फुसला कर अपने गांव बालाघाट ले आयी वहां से उसे मथुरा होते हुए आरोपी के गांव ले गई, वहां पर महिला आरोपियों द्वारा पीडिता को 25000 रू. में आरोपी को शादी करने के लिये बेच दिया और डराया धमकाया, जान से मारने की धमकी दी, उसका मोबाईल और सिम तोड़ दिया, और आरोपी द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पुलिस द्वारा प्रकरण की गंभीरता से विवेचना करते हुए पीडिता को आरोपी के कब्जे से उत्तर प्रदेश से दस्तयाब कियज्ञं प्रकरण नाबालिक बालिका को बहला-फुसलाकर शादी के लिये अन्य राज्य में बेचे जाने से संबंधित था, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिला स्तरीय जघंन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की समिति के माध्यम से सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी मे रखा और प्रकरण की सतत माॅनीटरिंग की, शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक हेमन्त अग्रवाल द्वारा की गई। प्रकरण के विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आए मौखिक एवं वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया साथ ही पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर दिए जाने हेतु भी लेख किया। प्रकरण में महिला आरोपी पूर्व से फरार है, उसके विरूद्ध कार्यवाही/विचारण किया जाना शेष है।