लोकसभा निर्वाचन के मतगणना दिनांक तक लोक परिशांति बनाए रखने कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश किए लागू  

 

 

अनूपपुर 16 मई 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार जिले में 19 अप्रैल 2024 को मतदान सम्पन्न हो चुका है तथा आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। जिले में कार्यालयीन आदेश दिनांक 16 मार्च 2024 से 02 माह की अवधि के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। चूंकि लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना 4 जून 2024 को सम्पन्न होगी, उक्त अवधि तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील रहने के दौरान मतगणना दिनांक तक लोक परिशान्ति बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री आशीष वशिष्ठ ने समस्त जन साधारण की सुविधा के लिए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण अनूपपुर जिले में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश 15 मई 2024 से 5 जून 2024 तक के लिये लागू किया है।        

आदेश में कहा गया है कि जिले में उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। उक्त अवधि में कोई भी जूलूस, रैली, आमसभा, सम्मेलन सक्षम अधिकारी, संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना कोई जुलूस नहीं निकालेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना आमसभा का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल किसी भी सार्वजनिक स्थान पर टेंट, शामियाना, वैनर-पोस्टर आदि नहीं लगाएगा। जिले में कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के बिना अनुमति के ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। जिला अनूपपुर अन्तर्गत उक्त अवधि में सोडा वाटर व कांच की बोतलें, ईंटों के टुकडे, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित होगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाईक, ट्यूटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों का कमेंट, लाइक, शेयर एवं प्रसारण नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी प्रकार की आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, आडियो वीडियो इत्यादि सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या सांम्प्रदायिक विद्वेष पैदा हो प्रसारित नहीं करेगा और न भेजेगा। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक धार्मिक जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों तक अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनश्यता पैदा करने के या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास किसी भी माध्यम से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड मरोड़ कर भडकाने, उन्माद फैलाने वाले संदेश जिससे लोगों या समुदाय विशेष में हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियां उत्पन्न हो जाए प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिससे किसी संगठन समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या कोई विशेष कार्य गैर कानूनी गतिविधियों को करने हेतु आह्वान किया गया हो जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के दौरान रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर, साउन्ड बाक्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम इत्यादि प्रतिबंधित रहेगें। वाहनों को किसी भी परिस्थिति में, सुरक्षा वाहनों को छोडकर, दस से अधिक वाहनों के काफिलें में एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक वाहन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कोई भी गृह स्वामी यथास्थिति अपने निजी या किराये के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहरायेगा, जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को कोटवार के माध्यम से न दे दी जाय। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्त्ति किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, जुलूस, चक्काजाम या पुतला दहन नहीं करेगा या आयोजित नहीं करेगा अथवा किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई किसी भी अनुमति की शर्त का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। 

           प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश मजिस्ट्रेट ड्यिूटी पर तथा पुलिस अधिकारी/कर्मचारी ड्यिूटी पर लागू नही होगा। मृत को श्मसान, कब्रस्तान ले जाने तथा वापसी संबंधी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। यह आदेश अनूपपुर जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा तथा जिले की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियं पर लागू होगा। 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।