**कोतमा (अनूपपुर)**: जिले के कोतमा न्यायालय में हत्या के प्रयास के उकसाने के मामले में 54 वर्षीय कल्पना पाटकर को सजा सुनाई गई। सजा सुनते ही, कल्पना पाटकर ने न्यायालय में ही जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे वह वहीं गिर पड़ी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है।

 

**पृष्ठभूमि**: घटना की जानकारी के अनुसार, 2020 में अंशुल पाटकर ने अपने पिता कमला पाटकर पर हत्या के इरादे से गोली चलाई थी। इस हमले में पिता की जान बच गई, लेकिन इस घटना के पीछे अंशुल की मां, कल्पना पाटकर का उकसाना बताया गया। भालूमाड़ा पुलिस ने इस मामले में कल्पना पाटकर के खिलाफ हत्या के प्रयास के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। 

 

**सुनवाई और सजा**: न्यायालय ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान कल्पना पाटकर को दोषी पाया और उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद, कल्पना पाटकर ने जज को भला-बुरा कहते हुए जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को स्थिर बताया।