अनूपपुर पुलिस के लिए काला दिन,तात्कालीन थाना प्रभारी भालूमाड़ा राजकुमार धार्या सहित कई पुलिस कर्मियों पर मामला पंजीबद्ध कर पूरे थाने का नौ सौ किलोमीटर दूर भेजने हाईकोर्ट का फैसला - राजकुमार गौतम बिरसिंहपुर के साथ विजय उरमलिया की कलम से

अनूपपुर पुलिस के लिए काला दिन,तात्कालीन थाना प्रभारी भालूमाड़ा रामकुमार धार्या सहित कई पुलिस कर्मियों पर मामला पंजीबद्ध कर पूरे थाने का नौ सौ किलोमीटर दूर भेजने हाईकोर्ट का फैसला
न्यायाधीश ने कहा : पूरे स्टाफ का तबादला 900 किलोमीटर दूर किया जाए,41 पन्नो पर हाईकोर्ट ने दिया फैसला
अनूपपुर - इन दिनों जिले की पुलिस को लकवा मार सा गया है और अब तो हालात इतने बदतर हो चले है कि कोर्ट कहता है की पूरे के पूरे थाने को नौ सौ किलोमीटर दूर भगाओ,साथ ही मामला पंजीबद्ध किया जाये वैसे अनूपपुर पुलिस के लिए इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि कोर्ट कहे कि सारा का सारा थाना स्टाप 900 किलोमीटर दूर तबादला कर दिया जाये वैसे भी रामकुमार धार्या उन थाना प्रभारियों में सुमार है जो अवैध कारोबार को फलने फूलने में पूरी मदद करते है ये महाशय जब थाना भालूमाड़ा में थे तो सारे अवैध कारोबार इनके संरक्षण में चलते थे और जब जैतहरी पहुंचे थे तो रात भर रेत की अवैध चोरी में इनका सबसे अहम योगदान था गोबरी घाट से लेकर जैतहरी थाना अंतर्गत सभी जगह से रेत के अवैध कारोबार को बढ़ाने के लिए साहब ने रेत माफ़ियाओं से मोटी रकम वसूली थी,और अब तो इनके कृत्यों से पूरे जिले की पुलिस को कहीं का नही छोड़ा इनके कुकर्मो की सजा आज पूरा का पूरा थाना तो भोग ही रह है साथ ही जिले के पुलिस को शर्मसार कर दिया बहरहाल अब देखना होगा कब इन साहब सहित अन्य दोषी पुलिस कर्मियों पर मामला पंजीबद्ध कर इनको यहां से नौ सौ किलोमीटर दूर भेजने का इंतजाम होता है
आरोप : मोजर बेयर कंपनी के सुपरवाइजर के साथ मारपीट और झूठा प्रकरण बनाने का
अनूपपुर। उच्च न्यायालय जबलपुर ने जिले के भालूमाड़ा थाने के टीआई समेत 6 पुलिसकर्मीयों पर अपराध पंजीबद्ध करने के आदेश दिए हैं। शनिवार को 2023 के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस थाने के पूरे स्टाफ का तबादला 900 किलोमीटर दूर किया जाए, जिससे ये लोग जांच प्रभावित न कर पाएं। अगर तीन महीने के आंदर आदेश का पालन नहीं होता है, तो डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि टीआई समेत 6 पुलिसकर्मियों पर मोजर बेयर कंपनी के सुपरवाइजर के साथ मारपीट करने और झूठा प्रकरण बनाने का आरोप है।
न्यायाधीश जीएस अहलूवालिया की की न्यायालय ने आरोपी पुलिसकर्मियों से 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना वसूल कर पीड़ित को दिलाने के लिए कहा। प्रदेश के डीजीपी से कहा है कि अगर पूरे मध्यप्रदेश के थाने के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, तो 18 फरवरी 2025 को रजिस्ट्रार जनरल के जरिए अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा।
क्या है मामला
17 सितंबर 2023 में मोजर बेयर कंपनी में अखिलेश पांडे सुपरवाइजर थे उनकी कंपनी के ट्रक राखड़ लेकर गांव से निकल रहे थे। गांववालों ने ट्रक रोक लिए। अखिलेश ने भालूमेड़ा थाने में फोन लगाया। जिस पर आरक्षक मकसदून सिंह मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उसने 5 हजार रुपए की घूस मांगी और कहा कि इसके बाद ही ट्रक आगे जाएंगे। अखिलेश और आरक्षक में विवाद हुआ, इसकी जानकारी पर थाने प्रभारी आरजे धारिया स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे पर अखिलेश के साथ मारपीट की। इसके बाद आरक्षक मकसूदन ने खुद अपनी वर्दी फाड़ते हुए फर्जी प्रकरण बना दिया।
शिकायत के बाद भी नहीं मिली मदद
अखिलेश की ओर से हाईकोर्ट में अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने उनके प्रकरण की पैरवी की। उन्होंने बताया कि अखिलेश ने एसपी से भी शिकायत की थी। कोई नतीजा नहीं निकलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने इस मामले से जुड़े फुटेज देखे। आज सुनवाई के बाद 41 पन्नों का फैसला सुनाया।
इन पर होगी कार्यवाई भालूमाड़ा थाना प्रभारी आरजे धारिया, एएसआई प्रभाकर पटेल, एएसआई रामहर्ष पटेल, प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी, आरक्षक मकसूदन सिंह, आरक्षक स्वदेश सिंह चौहान शामिल हैं।