*नियम विरुद्ध निर्माण वाटर पार्क को फिर खोलने की तैयारी*


अनूपपुर / जिला मुख्यालय अनूपपुर से मजह 10 किलो मीटर दूर अनूपपुर तहसील अंतर्गत ग्राम सकरा मे नियम विरुद्ध  ढंग से  निर्माण अधीन वाटर पार्क को  फिर से एक बार खोलने के लिए वाटर पार्क संचालक द्वारा  ग्राम पंचायत से लेकर तहसील व कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर लगाए जा रहे है ताकि अवैध ढंग से निर्माण किए गए वाटर पार्क को कही से तो अनुमति के दस्तावेज मिल जाए लेकिन जिम्मेदार विभाग ने बड़ी ही सक्रियता से  इस अवैध तरीको से बिना तकनीकी गुणवत्ता के निर्माण कराये गये वाटर पार्क को अनुमति देने से हाथ खड़ा कर दिया है | 


*हो चुकी है एक मौत*

अनूपपुर से 10 किलोमीटर दूर  ग्राम सकरा मे बंद पड़े क्रेशर के गड्ढे में  नियम विरुद्ध तरीके से वाटर पार्क का निर्माण कराकर   वाटर पार्क मलिक रहीस खान द्वारा  उसे मौत का गड्ढा बना दिया गया, बीना तकनीकी स्वीकृति  व संबंधित विभाग से अनुमति के बगैर ही रहीश द्वारा अपने आर्थिक लाभ के लिए आधे अधूरे वाटर पार्क को चालू कर जानबूझकर लोगो जान के साथ खिलवाड़ करना विगत एक माह से शुरू कर दिया था आर्थिक लाभ के लिए में दिन दुगनी रात चौगुनी करने के चक्कर में वह इतना मदहोश हो गया कि वह अपने यहां खुदवाये गए मौत के कुएं में बुलाने के लिए सोशल मीडिया पर आकर्षण लुभावने  प्रचार प्रसार कर  लोगों को अपने  यहाँ तक खींच लाया, वाटर पार्क के  मलिक रहीश के आकर्षण  विज्ञापन से 16 वर्षोय मासूम शुभम प्रजापति भी  अपने पांच दोस्तों के साथ वाटर पार्क आ पहुंचा जहाँ उसे वाटर पार्क की गहराई का अंदाजा नहीं था की यह वाटर पार्क क्रेसर के गड्डे मे टाइल्स लगाकर  निर्मित है और उसे अपनी जान गवानी पड़ी जहाँ कोतवाली पुलिस ने वाटर पार्क संचालक  रईस खान के खिलाफ गैर जमानती धारा पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया | 

*नहीं दी कई विभागों ने एन ओ सी* 

 प्राप्त सूत्रों के अनुसार वाटर पार्क के संचालक के लिए कई विभागों की अनुमति की आवश्यकता होती है, संबंधित विभाग तकनीकी परीक्षण के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह देखा जाता है कि, वाटर पार्क में एक महिला व एक पुरुष तैराक की नियुक्ति के साथ-साथ वाटर पार्क की गहराई 4.5 फिट होनी चाहिए लेकिन उसकी गहराई 08 फिट से अधिक है, एक कंपाउंडर की नियुक्ति का भी प्रावधान है साथ हीं पार्क मे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ-साथ  फर्स्ट एड मेडिकल किट होनी चाहिए लेकिन यह कोई भी आवश्यक मापदंड को पूर्ण नहीं कर रहे है, इसके उपरांत ग्राम पंचायत से भी अनुमति लेनी होती है पर अन्य विभागों की शर्तों को पूरी न करने के कारण यह जिम्मेदार विभाग भी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से साफ इंकार कर दिया लेकिन वाटर पार्क संचालक द्वारा धन बल के माध्यम से  अवैध तरीके से निर्मित वाटर पार्क की अनुमति लेना चाहता है| 
 

*इनका कहना है*

*हम सभी बिंदुओं को देख रहे हैं*

 *महिपाल गुर्जर*
 *एसडीएम अनूपपुर*