सचिव लक्ष्मी सिंह कवंर मलगा,सचिव कौशल केवट छिल्पा,सचिव वृंदावन कोल ओढेरा को जिला पंचायत सीईओ तन्मय वशिष्ट ने किया निलंबित 
अनूपपुर - पंचायतों में भृष्टाचार की शिकायतें लगातार हों रही थी और कई शिकायतें तो पांच सौ दिवस पार कर चुकी थी जिसके चलते जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकरी तन्मय वशिष्ट ने विगत दिनों शिकायत कर्ता और सम्बंधित सचिवों की पेशी जिला पंचायत में की थी और शिकायत कर्ता के साथ साथ सचिव को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था जिसमे शिकायत का निराकरण तत्काल करते हुए कई शिकायतों को बंद करवाया गया था एवं सम्बंधित सचिवों को जल्द निराकरण कर शिकायतों को बन्द करवाने का निर्देश दिया गया था पर कुछ  लापरवाह सचिव जिला पंचायत सीईओ के आदेश को भी अनसुना करने का प्रयास किया जिसके चलते मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ट ने आज तीन सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है निलंबित सचिवों में 

क्र./2853/जि.पं./पं.प्रको./ 2024 जनपद पंचायत अनूपपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत छिल्पा में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल में शिकायतकर्ता श्री मनलाल साहू द्वारा शिकायत क्रमांक 22205969 एवं 18873225 दर्ज करायी गयी। जो कि कमशः 553 एवं 813 दिवस से लंबित है। शिकायत का निराकरण हेतु श्री कौशल केवट तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत छिल्पा, वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत मुड़धोवा एवं शिकायतकर्ता को दिनांक 19.11.2024 को समक्ष में सुनवाई की गयी। सुनवाई उपरांत सचिव श्री केवट को शिकायत का दिनांक 20.11. 2024 तक निराकरण कर शिकायत बंद कराने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु श्री केवट द्वारा आज दिनांक तक उक्त शिकायत का निराकरण न कराने के कारण शिकायत बंद नहीं हुई। श्री केवट का यह कृत्य शासकीय कार्य में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ट अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने के साथ ही म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

अतः मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999, भाग 2, नियम-4 के तहत् श्री कौशल केवट, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत छिल्पा एवं वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत मुड़धोवा, जनपद पंचायत अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म०प्र०) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, तथा इनका मुख्यालय जनपद पंचायत अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म०प्र०) निर्धारित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

क्र./2852/जि.पं./पं. प्रको./ 2024 जनपद पंचायत अनूपपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत मलगा में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल में शिकायतकर्ता श्री माधव कुमार द्वारा शिकायत क्रमांक 17403900 दर्ज करायी गयी। जो कि 937 दिवस से लंबित है। शिकायत का निराकरण हेतु श्रीमती लक्ष्मी सिंह कंवर सचिव ग्राम पंचायत मलगा एवं शिकायतकर्ता को दिनांक 19.11.2024 को समक्ष में सुनवाई की गयी। सुनवाई उपरांत सचिव श्रीमती कंवर को शिकायत का दिनांक 20.11.2024 तक निराकरण कर शिकायत बंद कराने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु श्रीमती कंवर द्वारा आज दिनांक तक उक्त शिकायत का निराकरण न कराने के कारण शिकायत बंद नहीं हुई। श्रीमती कंवर का यह कृत्य शासकीय कार्य में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ट अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने के साथ ही म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

अतः मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999, भाग 2, नियम-4 के तहत् श्रीमती लक्ष्मी सिंह कंवर सचिव ग्राम पंचायत मलगा, जनपद पंचायत अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म०प्र०) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, तथा इनका मुख्यालय जनपद पंचायत अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म०प्र०) निर्धारित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल् प्रभावशील होगा।


क्रं./2854/जि.पं. पं.प्रको/ 2024 जनपद पंचायत जैतहरी अन्तर्गत ग्राम पंचायत खांड़ा में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल में शिकायतकर्ता प्रभा द्वारा शिकायत कमांक 19825765 दर्ज करायी गयी। जो कि 735 दिवस से लंबित है। शिकायत का निराकरण हेतु श्री वृन्दावन कोल तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत खांड़ा, वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत औढेरा एवं शिकायतकर्ता को दिनांक 19.11.2024 को समक्ष में सुनवाई की गयी। सुनवाई उपरांत सचिव श्री वृन्दावन कोल को शिकायत का दिनांक 20.11.2024 तक निराकरण कर शिकायत बंद कराने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु श्री वृन्दावन कोल द्वारा आज दिनांक तक उक्त शिकायत का निराकरण न कराने के कारण शिकायत बंद नहीं हुई। श्री वृन्दावन कोल का यह कृत्य शासकीय कार्य में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ट अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने के साथ ही म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

अतः मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999, भाग 2, नियम-4 के तहत् श्री वृन्दावन कोल, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत खांड़ा, वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत औढ़ेरा, जनपद पंचायत जैतहरी, जिला अनूपपुर (म०प्र०) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, तथा इनका मुख्यालय जनपद पंचायत जैतहरी, जिला अनूपपुर (म०प्र०) निर्धारित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।