कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रही जिला आबकारी अधिकरी,वार्ड नंबर 5 की शराब दुकान हटाने का आदेश जन उपयोगी लोक अदालत की जनसुनवाई से हटाने का हुआ था आदेश,हाईकोर्ट ने भी खारिज की याचिका - विजय उरमलिया की कलम से

कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रही जिला आबकारी अधिकरी,वार्ड नंबर 5 की शराब दुकान हटाने का आदेश जन उपयोगी लोक अदालत की जनसुनवाई से हटाने का हुआ था आदेश,हाईकोर्ट ने भी खारिज की याचिका
अनूपपुर - जिले का आबकारी विभाग किस कदर निरंकुश हो चला है आज इसकी एक बानगी हम आपको बता रहे है अनूपपुर स्टेशन चौक में शराब की दुकान रहवासी क्षेत्र में होने से यहां के रहवासियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है,और इसी के चलते वार्ड नंबर 3 एवं 5 के लोग माध्यम से स्थाई जन उपयोगी लोक अदालत में परिवाद दायर किया था जिस पर 7/9/2021 को स्थाई लोक अदालत अनूपपुर द्वारा लोक.प्रकरण क्रमांक 04/2020 के माध्यम से उक्त शराब दुकान हटाये जाने का आदेश पारित किया था जिसके बाद शराब दुकान के संचालक हाईकोर्ट जबलपुर में रिट याचिका संख्या 12665/2024 प्रस्तुत की गई थी जिसमे वास्तविक स्थिति को छुपाया गया था जिस के बाद सूचना के अधिकार 2024/1027 अनूपपुर दिनांक 24 जुलाई 2024 के तहत जानकारी प्रदान की गई थी कि वार्ड क्रमांक 5 में आबकारी विभाग की भूमि पर बने भवन में विदेशी मदिरा दुकान संचालन हेतु वर्तमान कार्यालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश जारी नही किया गया था चूंकि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट जबलपुर ने शराब दुकान संचालक को स्थगन आदेश दिया गया था इसलिए अंतिम सुनवाई तक मदिरा दुकान का संचालन होता रहा अब इस पूरे मामले में 1/04/2025 को हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा याचिका संख्या 12665/2024 को निरस्त कर दिया गया अब यह साफ हो गया कि लोक अदालत अनूपपुर द्वारा लोक प्रकरण क्रमांक 04/2020 के माध्यम से उक्त शराब दुकान को हटाए जाने का आदेश 7/9/2021 को किया था पर मामला हाईकोर्ट में चले जाने के कारण दुकान यथावत संचालित रही और अब जब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में याचिका को खारिज कर दिया और यह माना गया कि लोक अदालत का शराब दुकान हटाने का उक्त आदेश सही है और जन हितैषी है याचिका को खारिज कर दिया अब 1 अप्रैल को हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बावजूद अब तक शराब दुकान का न हटना ये बताता है कि जिला आबकारी विभाग और जिला कलेक्टर कोर्ट के आदेश को भी मानने को तैयार नही है अगर समय सीमा तक स्टेशन चोक की शराब दुकान नही हटाई जाती तो शिकायत करता पुनः कोर्ट की शरण मे जाने को तैयार है,इस पूरे मामले में हमने आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक सुधीर मिश्रा से बात करनी चाही पर उनके फोन नही उठे