नई दिल्ली : केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) ने आवास विनियम 1968 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के प्रस्तावित संशोधन/छूट को मंजूरी दी है। अब डीडीए के फ्लैट खरीदने में कोई बाधा नहीं रही है। लिहाजा डीडीए की ओर से आवासीय योजना निकालने पर सभी व्यक्ति फ्लैट लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल डीडीए की आवासीय योजना में फ्लैट के लिए आवेदन करने में कई शर्तें थीं, जिनके कारण डीडीए की आवासीय योजनाएं फ्लॉप हो रही थी।

डीडीए के अनुसार, जिन व्यक्तियों के पास 67 वर्ग मीटर से कम भूमि है, वह भी अब फ्लैट या प्लॉट के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभी तक ऐसे व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी लोग फ्लैटों के लिए आवेदन कर सकते हैं, पहले 25 प्रतिशत लोग ही आवेदन कर सकते थे। वहीं आवास योजना के तहत 75 प्रतिशत फ्लैट बिकने वाले क्षेत्र को विकासशील क्षेत्र माना जाएगा। यहां बचे फ्लैट खरीदने के लिए दिल्ली में फ्लैट/जमीन होने की बाधा नहीं रहेगी। 

इसके अलावा लोगों के अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय की सरकारी संस्थाएं फ्लैटों का आवंटन कर सकेंगी।