नई दिल्ली । दिल्ली की केजरीवाल सरकार संपत्तियों के सर्कल रेट पर दी जा रही 20 फीसदी छूट को अब और आगे नहीं बढ़ाएगी। इससे संपत्ति की खरीद से लेकर पंजीकरण तक पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए एक अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक छूट की घोषणा की थी। यह छूट सभी संपत्ति श्रेणी यानी आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक तीनों वर्गों में दी गई थी। उसे फिर 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। सरकार ने लोगों को राहत जारी रखने के लिए जनवरी 2022 से फिर दूसरी बार 30 जून 2022 तक के लिए इसे बढ़ाया था। सरकार का मानना है कि सर्कल रेट जारी रखने के फैसले से संपत्ति बाजार में लंबे समय से जारी आर्थिक सुस्ती को खत्म करने में मदद मिलेगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में संपत्तियों के दाम बढ़े हैं, जिसके कारण सरकार के लिए 30 जून के बाद छूट देना संभव नहीं होगा। दिल्ली में संपत्तियों को आठ श्रेणियों में बांटकर उसका सर्कल रेट तय किया गया है।