गाजियाबाद । गाजियाबाद जिले में अब नई संपत्ति खरीदना महंगा होने वाला है। छह साल के बाद जिला प्रशासन ने  नए सर्किल दर जारी किए। इससे रजिस्ट्री की दर आठ से लेकर 22 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है। नए सर्किल रेट पर तीन अगस्त से आम लोगों से आपत्ति मांगी गई है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद आठ अगस्त से नए सर्किल रेट से ही संपत्तियों की रजिस्ट्री होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि नई दरों के लागू होने से पहले जिले में एक सप्ताह तक संपत्तियों की रजिस्ट्री बढ़ सकती है। एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि सभी तहसीलों में संपत्तियों का सर्वे कराया गया था। सभी सर्किल के सब रजिस्ट्रार के माध्यम से सूची तैयार की गई है। छह साल बाद जिले में सर्किल रेट में बदलाव किया गया है। एडीएम वित्त ने बताया कि नई सर्किल रेट में जमीन, मकान, दुकान पर स्टांप मूल्य का निर्धारण बाजार भाव के आधार पर किया गया है। इसके लिए उन क्षेत्रों में हुए बैनामों से कीमत का सत्यापन कराया गया है। 2017 के बाद नई बनीं सड़कें, कॉलोनियां व मार्केट के लिए भी सर्किल रेट तय किए गए हैं। नए सर्किल रेट के पूरे ड्राफ्ट को जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा गया था। शासन से मंजूरी मिलने के बाद  नए सर्किल रेट की सूची जारी की गई है। प्रस्तावित सर्किल रेट पर जिन लोगों को आपत्ति है, वे अगले सात दिन में अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। सभी आपत्तियों की सुनवाई सात दिन के बाद कमेटी द्वारा की जाएगी। प्रस्तावित सर्किल रेट की दर को लागू करने से पहले किसानों के साथ बैठक की जाएगी। इसके बाद सर्किल की नई दर को लागू कर दिया जाएगा। एडीएम वित्त विवेक कुमार श्रीवास्तव ने कहा, 'नए सर्किल रेट का प्रकाशन कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति नए सर्किल रेट की जानकारी सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय या फिर कलेक्ट्रेट स्थित कमरा नंबर 120 में आपत्ति भी दर्ज करा सकता है। आपत्तियों की सुनवाई के लिए बैठक बुलाई जाएगी। उसके बाद आठ अगस्त से नई दरें लागू कर दी जाएंगी।