दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. दिल्ली की अदालत ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. आबकारी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर फैसला सुरक्षित है. अब राउज एवेन्यू कोर्ट 26 अप्रैल को जमानत पर फैसला सुनाएगा। 

कोर्ट में दलील देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पर कोई कैप नहीं था, जिसको 12% कर दिया गया. प्रॉफिट मार्जिन पर 12% का कैप लगाया गया, 5% नियुनतम कैप था. वकील ने कहा कि रवि धवन ब्यूरोक्रेट्स है वह कोई भारत का राष्ट्रपति नहीं हैं. रवि धवन की बहुत से सुझावों को हमने शामिल किया, कुछ को हमने नहीं भी स्वीकार किया.

सिसोदिया के वकील की दलील
मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि क्या कोर्ट यह कह सकता है कि टेंडर के लिए लॉटरी क्यों निकली गई, टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई गई.अगर उप मुख्यमंत्री ने किसी अधिकारी से कानून के अनुसार काम करने को कहा था तो इसमें अपराध कहां है. बता दें कि आज कोर्ट में दोनों पक्षों ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपनी-अपनी दलील दी.