नई दिल्ली। दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने साेमवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिकाकर्ता और आरबीआई के वकीलों को सुनने के बाद 30 मई को याचिकाकर्ता रजनीश भास्कर गुप्ता की जनहित याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाकर्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने दलील दी है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है और केवल केंद्र ही इस संबंध में निर्णय ले सकता था।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि आरबीआई के पास किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जारी न करने या बंद करने का निर्देश देने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और यह शक्ति केवल आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24 (2) के तहत केंद्र के पास निहित है।