नई दिल्ली। गंभीर रूप से बीमार पांच साल के बेटे के इलाज के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने आरोपित को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की सशर्त अनुमति दी।

आरोपित ने अंतरिम जमानत की मांग इस आधार पर की थी कि उसका पांच वर्षीय बेटा पर थैलेसीमिया की गंभीर चिकित्सीय स्थिति से गुजर रहा है और उसके हर 15 दिन पर खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है।

आरोपित की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि इससे पहले भी उनके मुवक्किल को जमानत दी गई थी और कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल गत चार वर्षों से हिरासत में है।

वहीं, अतिरिक्त लोक अभियोजन द्वारा दाखिल की गई बच्चे की चिकित्सा रिपोर्ट को देखने के बाद न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने आरोपित को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया।