रायपुर । छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मियों के महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए। इसके अलावा वित्त विभाग ने आदेश दिया है कि संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी एकमुश्त वृद्धि की जाए। आदेश में पेंशनरों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कर्मचारी हित में की गई घोषणाएं अब पूरी हो गई है।

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता में चार प्रतिशत वृद्धि किया गया। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि एक जुलाई 2023 से दी जाएगी। इसी प्रकार छठवां वेतनमान के अनुरूप एक जुलाई 2023 से दिए जा रहे 212 प्रतिशत महंगाई भत्ता में नौ प्रतिशत वृद्धि करते हुए 221 प्रतिशत कर दिया गया है, जो एक जुलाई 2023 से देय होगा।

वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ते की पुनरीक्षित दरें स्वीकृत की गई है। राज्य शासन के कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी के रायपुर और दुर्ग, भिलाई नगर के लिए नौ प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा।

सी श्रेणी के शहरों बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ चिरमिरी, दल्लीराजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा तथा जांजगीर के लिए छह प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। अन्य क्षेत्रों के लिए छह प्रतिशत तथा दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय में 27 प्रतिशत गृह भाड़ा दिया जाएगा।