नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। सिसोदिया ने कोर्ट में याचिका दायर करके पत्नी के मेडिकल खर्चें और अन्य घरेलू खर्चे के लिए बैंक खाते से रुपये निकालने की अनुमति मांगी थी।

चार अगस्त को फिर सुनवाई

बता दें कि ईडी ने सिसोदिया के बैंक खाते को सीज कर रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट के स्पेशल जज एम के नागपाल ने ईडी को सिसोदिया की याचिका पर नोटिस जारी किया। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी।

कोर्ट के आदेश के बिना नहीं निकाल सकते रकम

मनीष सिसोदिया ने रुपये निकालने की इजाजत मांगी है, क्योंकि बैंक कोर्ट के लिखित आदेश के बिना रकम निकालने की इजाजत नहीं दे रहा है। उनकी ओर से पेश वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि बैंक उन्हें मेडिकस और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक रुपये निकालने की अनुमति नहीं दे रहा है।

इस बीच, अदालत ने सीबीआई को शेष आरोपियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।