भारत के गरीब परिवारों को अच्छे अस्पतालों में ट्रीटमेंट की सुविधा सरकार की ओर से फ्री में मिलती है। अच्छे अस्पतालों में फ्री ट्रीटमेंट की यह सुविधा आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ली जा सकती है।

क्या है आयुष्मान भारत स्कीम

आयुष्मान भारत स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक सरकार इस स्कीम के तहत 50 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य पर काम कर रही है। भारत सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए इस योजना को सितम्बर 2018 में लॉन्च किया था। स्कीम के तहत रजिस्टर्ड लोगों को 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है।

फ्री इलाज करने से अस्पताल नहीं कर सकते मना

आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आने वाले भारत के किसी भी अस्पताल में कार्ड होल्डर को फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। आयुष्मान भारत स्कीम कार्ड होल्डर हैं और इस स्कीम के तहत आने वाला अस्पताल मरीज का इलाज करने से मना कर देता है तो आप अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाने पर सरकार की ओर से अस्पताल के खिलाफ उचित कार्रवाही की जाती है।

कब नहीं कर सकते हैं शिकायत

हालांकि, यहां समझने की जरूरत है कि शिकायत केवल एक ही शर्त पर की जा सकती है, शर्त यह कि अस्पताल के पास मरीज के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर मरीज के इलाज के लिए अस्पताल के पास स्फेसिफिक ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है तो आप शिकायत दर्ज करवा नहीं करवा सकते हैं।

कैसे और कहां कर सकते हैं शिकायत

आयुष्मान भारत स्कीम कार्ड होल्डर नेशनल टोल-फ्री नंबर 14555 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अलग-अलग राज्यों के लिए शिकायत दर्ज करवाने के लिए टोल-फ्री नंबर की सुविधा मिलती है।
उत्तरप्रदेश के लिए टोल फ्री नंबर 180018004444, बिहार के लिए 104 और उत्तराखंड के लिए टोल फ्री नंबर 155368 और 18001805368 है।