जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में एक महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या करने और एक अन्य महिला व युवक पर हमला करने के दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। एसटी-एससी के विशेष न्यायधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने आरोपी रिंकू उर्फ अरसद व रोहित ठाकुर को आजीवन कारावास व कुल साढ़े तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 9 सितंबर 2018 को रात करीब 11.00 बजे राहुल गौड़ और रिंकू फरियादी अन्नू डोमार के घर के पास खड़े होकर उसके परिवार को गालियां दे रहे थे।

मृतिका सोनम व आहत चीना बाई के समझाने पर वह चले गए और थोड़ी देर बाद दोनों आरोपीगण व आरोपी रोहित के साथ आकर फिर फरियादी के आंगन में खड़े होकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर रोहित और राहुल ने चाकू से सोनम पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही आरोपियों ने अन्नू डोमार एवं चीना बाई पर भी हमला कर उन्हें गंभीर चोट पहुंचा दी।

शिकायत पर पुलिस ने हत्या व 307 सहित एसटीएससी व अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी रिंकू उर्फ अरसद व रोहित उर्फ राजा ठाकुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नविता पिल्ले व एसटीएससी की विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने पक्ष रखा।