नई दिल्ली | पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत देने से इनकार करते हुए रिमांड अवधि चार दिन और बढ़ा दी है।जुबैर को सोमवार रात गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की पांच दिन की और रिमांड मांगी थी। हालांकि, न्यायालय ने चार दिन की रिमांड दी है।पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ अलग-अलग मामलों में अन्य एफआईआर भी दर्ज हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले ट्वीट करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने सोमवार शाम को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस को उसकी एक दिन की रिमांड मिली थी।दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ सेल के उपायुक्त केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि मोहम्मद जुबैर के आपत्तिजनक ट्वीट के बाद ट्विटर पर हेट स्पीच की बाढ़ आ गई, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा। उन्होंने कहा, ''दो चीजें- तकनीकी गैजेट और उद्देश्य महत्वपूर्ण थीं। वह दोनों में गलत था, फोन को फॉर्मेट कर दिया गया था। इन्हीं आधारों पर उसे गिरफ्तार किया गया।''