दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर देना होगा जुर्माना
नई दिल्ली । राजधानी में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से तैयार होने वाली किसी भी वस्तु का प्रयोग करना या इसे बेचना प्रतिबंधित होगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इसे लेकर संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग इसके बाद करते हुए जो लोग पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें प्लास्टिक के झंडों से लेकर ईयर बड तक सभी कुछ शामिल है।
डीपीसीसी के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, स्टोरेज, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को इस संबंध में एक बार फिर नोटिस जारी किया गया है। इसमें 30 जून से पहले इसे लेकर तैयारी पूरी करने और स्टाक खत्म करने के लिए कहा गया है। इसके बाद कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसमें उत्पादों को सीज करना, पर्यावरण क्षति को लेकर जुर्माना लगाना, इनके उत्पादन से जड़े उद्यमों को बंद करने जैसी कार्रवाई शामिल है। इससे होने वाले नुकसान को देखते हुए ही अगस्त 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलय ने इस पर रोक को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसमें एक जुलाई 2022 से देशभर में इस तरह की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया था।