ग्वालियर ।  हाईकोर्ट में चल रही जजपाज जज्जी की चुनाव याचिका की सुनवाई आज यानी 3 अक्टूबर को होगी। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील को जज्जी की ओर से लगाए गए आवेदन के रिप्लाई में अपना जवाब पेश करना है । पिछली सुनवाई पर इस आवेदन को स्वीकार कर हाईकोर्ट ने याचिका में परिवर्तन को लेकर निर्देश भी दिए है। इससे पहले जज्जी के जाती प्रमाणपत्र के खिलाफ लगी रिट अपील में भी फैसला आया जो विधायक के पक्ष में रहा ।विधायक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एसएस गौतम ने बताया कि विधायक के जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट में एक रिट अपील पर हुई सुनवाई में फैसला विधायक के पक्ष में आया है। जिसके बाद वह वर्तमान में चल रही चुनाव याचिका में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। इसे लेकर विधायक की ओर से एक आवेदन पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया था।

बता दें कि अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में राहत मिल चुकी है। यह राहत ग्वालियर कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा दी गई है। विधायक के जाति प्रमाण पत्र को डबल बेंच ने सही माना है। उल्लेखनीय है कि बीते साल दिसंबर माह में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने विधाय क जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को अवैध मानते हुए उनकी विधायक को शून्य घोषित करते हुए एफआईआर के आदेश दिए थे। इसके बाद डबल बैंच ने राहत दी थी। दरअसल 2018 में भाजपा के टिकट पर उनके ही प्रतिद्वंद्वी रहे लड्डूराम कोरी ने जाति प्रमाण को ग़लत बताते हुए याचिका दायर की थी।