प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती 2011 की प्रक्रिया को तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाए। कोर्ट ने कहा कि जैसे ही बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति होती है, भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होते ही साक्षात्कार लेकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने इंद्रपाल, जितेंद्र यादव व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

सफल होने के बाद भी लंबित है भर्ती प्रक्रिया

याचिका के तथ्यों के अनुसार याचियों ने टीजीटी 2011 भर्ती में आवेदन किया था। लिखित परीक्षा का परिणाम आठ जनवरी 2023 को जारी हुआ। याची इसमें सफल हुए, लेकिन उसके बाद से भर्ती प्रक्रिया लंबित है।

कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व चयन बोर्ड से जवाब मांगा था। चयन बोर्ड के सचिव की ओर से बताया गया कि बोर्ड के सदस्यों और चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इससे भर्ती प्रक्रिया लंबित है। जैसे ही सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, वैसे ही भर्ती प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर ली जाएगी।

राज्य सरकार के अधिवक्ता ने भी कोर्ट को आश्वासन दिया कि नये आयोग का गठन होते ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि जैसे ही चयन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होती है, भर्ती प्रक्रिया को उसकी तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाए।