सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। याचिका में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।गुजरात हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें सूरत अदालत ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी को लेकर उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी।मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गुजरात हाई कोर्ट ने सात जुलाई को सजा पर रोक लगाने की उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इसमे हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है।