ग्वालियर ।   कुटुंब न्यायालय में चल रहे एक मामले में भरण पोषण की राशि जमा ना करने पर अनावेदक राम सिंह (परिवतर्तित नाम) के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके उस वारंट के पालन में थाना जनकगंज पुलिस ने राम सिंह को गिरफ्तार कर कुटुंब न्यायालय में पेश किया।

न्‍यायालय ने पूछा कारण

न्यायालय के सामने पेश होने पर उससे भरण पोषण जमा न करने के पीछे सवाल पूछे गए । भरण पोषण की राशि 48 हजार थी,उक्त राशि में से दस हजार अनावेदक जमा कर रहा था, लेकिन जज ने कहा कि भरण पोषण के तौर पर बीस हजार रुपए जमा कराएं नहीं तो जेल भेज दिया जाएगा।

तीन दिन की मोहलत मांगी थी

जज के कहने पर अनावेदक के अधिवक्ता ने जब राशि जमा करवाने के लिए तीन दिन की मोहलत मांगी तो न्यायालय ने वह भी देने से मना कर दिया।

पत्‍नी का मंगलसूत्र गिरखी रखा

इसके बाद अनावेदन राम सिंह के पिता ने अपनी पत्नी यानि राम सिंह की मां का मंगलसूत्र गिरवी रखा और दस हजार रुपए जमा कर के राम सिंह को छुड़ाया । बता दें कि अनावेदक राम सिंह की शादी 2016 में गुडा गुडी की रहने वाली सीमा से हुई थी। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर दोनों के बीच तनाव होने लगा और लगभग 15 दिन के बाद वह राम सिंह को छोड़ कर अपने मायके चली गई जिसके बाद उसने न्यायालय में भरण पोषण का दावा लगा दिया।