नई दिल्ली। मोदी सरनेम विवाद में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को झटका दिया है। राहुल ने सूरत की अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल ने हाईकोर्ट से कसूरवार ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।

जेल जाएंगे राहुल गांधी

हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी के ऊपर जेल जाने की तलवार लटक रही है। बता दें कि राहुल गांधी को 23 मार्च को सीजेएम कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाने के साथ ही अदालत ने उन्हें सेशंस कोर्ट जाने के लिए 30 दिन का वक्त दिया था। हालांकि, सेशंस कोर्ट ने भी राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी थी।

राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प हैं

पहले निचली अदालत, फिर सेशंस कोर्ट और अब गुजरात हाईकोर्ट। राहुल गांधी को मानहानि केस में कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट से भी राहत ना मिलने के बाद अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा।

क्या है मामला

राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। आरोप है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है? बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल के बयान को लेकर सूरत की अदालत में केस दर्ज किया है।