नई दिल्ली । 15 साल पहले संदिग्ध हाल में हुई एक महिला की मौत के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपियों में मृतक महिला का पति और ससुराल वाले भी शामिल हैं। सभी को दहेज के लिए हत्या और पीड़िता के साथ क्रूरता करने के आरोप में दोषी करार दिया है। अदालत आरोपियों की सजा पर फैसला 30 जनवरी को सुनाएगी।

अदालत उसके पति पवन कुमार, सास सतबिरो, ससुर कप्तान सिंह और देवर दलजीत सिंह के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, भारती की शादी के डेढ़ साल के अंदर 3 अक्टूबर, 2007 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हालांकि अदालत ने आरोपी को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप से बरी कर दिया।

इसमें कहा गया है कि हालांकि जांच अधिकारी (आईओ) ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद हत्या का अपराध जोड़ा, लेकिन उन्होंने हत्या के निशान का पता लगाने के लिए कोई जांच नहीं की। अदालत ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण "दम घुटने के कारण सांस नहीं आना" था। पुलिस ने यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया कि मृतक की गला कैसे दबाया गया और न ही इस संबंध में किसी सामग्री की जांच की गई या उसे जब्त किया गया।