02 अलग-अलग मामलो में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष का कारावास

अनूपपुर | द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने विशेष प्रकरण क्रमांक 27/19, थाना चचाई के अपराध क्रमांक 108/19 अंतर्गत धारा 363, 366, 343, 376 (2) (छ) भादवि 5एल, 6 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी सूरज बैगा पिता पन्चू बैगा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम तुम्मीवार थाना चचाई को दोषी पाते हुए आरोपी को अधिकतम 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4 हजार 500 का अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी न्यायालय के एक अन्य विशेष प्रकरण क्रमांक 18/19 थाना चचाई के अपराध क्रमांक 322 / 16 अंतर्गत धारा 363, 366, 368,120, 376, 376 (2) (आई) (एन) भादवि 3/4, 5एल / 6 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अजय कुमार राजभर पिता स्व. किशन राजभर उम्र 19 वर्ष निवासी खटगी थाना सिकंदरपुर जिला बलिया उ.प्र. हाल निवासी गांधीनगर सोडा फैक्ट्री वार्ड नंबर 8 बरगवां को दोषी पाते हुए आरोपी को अधिकतम 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा प्रकरण के एक अन्य आरोपी राकेश केवट पिता स्व. चैतूराम केवट उम्र 22 वर्ष निवासी गांधीनगर सोडा फैक्ट्री बरगवां थाना चचाई को न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया है। 22 अप्रैल 2019 को सुबह करीब 10 बजे पीड़ित अनूपपुर जाने को कहकर घर से निकली थी, परंतु घर वापस न आने पर उसकी पतासाजी किये जाने पर न मिलने पर पीड़िता के परिजनों ने उसके गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, पुलिस को आरोपी सूरज बैगा के घर में पीड़िता के होने की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस ने मौके पर जाकर पीड़िता को गवाहों के समक्ष दस्तयाब किया