विशेष न्यायालय का फैसलाः दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, सहयोगी को किया दोषमुक्त
अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एस. एस. परमार अनूपपुर की न्यायालय ने थाना भालूमाडा के अपराध की धारा 376 34 भादवि एवं 3 (2) (5) 3 (1) (डब्यूरस ) (सेकेण्ड) एस. सी. एस. टी. एक्ट के आरोपी 42 वर्षीय शिवकुमार साहू पुत्र पप्पू निवासी ग्राम छिल्पा को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। वहीं प्रकरण की सह अभियुक्ता सोन बाई पाव को दोषमुक्त कर दिया हैं। पैरवी लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया ने की। न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए मंगलवार को लोक अभियोजक ने बताया कि 07 सितंबर 2021 को पीड़िता अपने पति के साथ थाना भालूमाडा में लिखित रिपोर्ट में बताया कि वह 26 अगस्त 2021 को मजदूरी कर मिस्त्री शिव प्रसाद साहू उर्फ पप्पू की बाईक से गांव की सोनबाई पाव के साथ वापस घर आ रही थी। तभी शाम 7 बजे शिव प्रसाद साहू ने जंगल के पास अपनी बाईक अचानक रोककर पीडिता के साथ जबरजस्ती करने लगा। पीडिता ने विरोध किन्तु शिवप्रसाद व सोन बाई ने जबरन उसे पकड़कर सड़क किनारे जंगल के अंदर ले गये जहां शिव प्रसाद ने उसके साथ (बलात्कार) दुष्कर्म किया। पीडिता ने सोनबाई से मदद मांगी तो वह सिर्फ देखती रही और कुछ नहीं कही। इसके बाद दोनों ने बाईक में जबरजस्ती बैठाकर गांव के समीप छोड़कर चले गए। पीडिता ने आत्मग्लानि के कारण घर में रखी डीपी की गोली खा ली थी जिससे उसका स्वाथ्य बिगडने पर पीडिता के परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्र में भर्ती कराया, स्वाथ्य सुधरने पर घर वालों के पूछे जाने पर 26 अगस्त 2021 को घटना की पूरी बात बताई तब 07 सितंबर 2021 को घटना की रिपोर्ट थाना भालूमाडा में कराई जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपितों को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण करते। हुए आरोपितों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने विचारण उपरान्त आरोपी को सजा सुनाई।