अनूपपुर : रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन हेतु निर्धारित एफएक्यू  मापदण्ड में शिथिलता के संबंध में निर्देश


 अनूपपुर 28 अप्रैल2024/ जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि असामयिक बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण गेहूं के फसल प्रभावित होने से रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु निर्धारित एफएक्यू मापदण्ड  में शिथिलता प्रदान की गई है ।
रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन हेतु एफएक्यू अनुसार निर्धारित सीमा एवं शिथिलता उपरांत निर्धारित सीमा में क्रमशः सिकुडे एवं टूटे दाने 6 प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत तक, चमकविहीन 30 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत तक, क्षतिग्रस्त दाने 2 प्रतिशत से बढाकर 6 प्रतिशत तक एवं आंशिक क्षतिग्रस्त दाने 4 प्रतिशत से बढाकर 6 प्रतिशत तक की छूट शासन द्वारा प्रदान की गई है। एफएक्यू मापदण्ड में प्रदान की गई शिथिलता अनुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के संबंध में जिले में कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। 
एफएक्यू मापदण्ड में प्रदान की गई शिथिलता की सीमा तक उपार्जित गेहूं पर पूर्ण समर्थन मूल्य की राशि मय राज्यि बोनस (2275$125) रूपये 2400 प्रति क्विंटल किसानों को भुगतान सुनिश्चित  करने एवं मापदण्ड में शिथिलता अनुसार उपार्जित गेहूं के बोरों पर जेड मार्का लाल रंग की स्याही से लगाकर किसानवार पृथक से उपार्जन केन्द्र एवं गोदाम में स्टेकिंग कराई जाने,बोरों पर जेड  मार्का इस प्रकार लगाया जाने की वह स्पष्ट रूप से दर्शित हो, उपार्जन केन्द्र के लॉगिन से गेहूं की मात्रा एवं प्रतिशत की जानकारी ई-उपार्जन पोर्टल पर प्रविष्टि अनिवार्य रूप से कराने, गेहूं उपार्जन केन्द्रो से मापदण्ड में शिथिलता अनुसार उपार्जित गेहूं का पृथक-पृथक ट्रकों में परिवहन किए जाने एवं प्रत्येक ट्रक चालान में शिथिलता अनुसार प्रतिशत अंकित किए जाने,एक ट्रक में दोनों प्रकार (एफएक्यू एवं शिथिलता प्रदान अनुसार) के गेहूं का परिवहन नहीं करने, शिथिलता अनुसार गेहूं की प्राप्त भंण्डारण स्थल पर होने पर गोदाम प्रभारी द्वारा किसानवार गेहूं का परीक्षण किए जाने एवं किसानवार गेहूं के प्रतिशत का मैन्यूअल एवं ऑनलाईन जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्रक में प्रविष्टि करने, गेहूं उपार्जन समितियों से प्राप्त मापदण्ड में शिथिलता अनुसार गेहूं ट्रक चालानों में शिथिलता का प्रतिशत दर्ज न होने अथवा एफएक्यू मापदण्ड में शिथिलता सीमा से अधिक प्रतिशत का गेहूं पाए जाने पर ट्रक को भंण्डारण हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं संबंधित उपार्जन केन्द्रो को वापस करने, भंण्डारण एजेंसी के संग्रहण केन्द्र प्रभारी का दायित्व होगा कि संग्रहण हेतु प्राप्त एफएक्यू एवं मापदण्ड  में शिथिलता अनुसार गेहूं की उपार्जन संस्था वार पृथक-पृथक स्टेक लागए जांने, गेहूं के भंण्डारण में लगाए जाने वाले स्टेक कार्ड में एफएक्यू अथवा मापदण्ड में शिथिलता का पूर्ण विवरण अंकित किया जाएगा जिसमें ट्रक चालान में उल्लेंखित मापदण्ड में शिथिलता अनुसार प्रतिशत को दर्ज किये जाने, भंडारण एजेंसी द्वारा स्वयं के एवं संयुक्त भागीदारी योजनांतर्गत अनुबंधित गोदाम मालिकों से एफएक्यू एवं मापदण्ड में शिथिलता अनुसार गेहूं को पृथक-पृथक संस्थावार स्टेक लगाकर भंण्डारित करने तथा एफएक्यू मापदण्डो में  अनुसार गेहूं का उपार्जन, परिवहन, भंण्डारण एवं उसके प्रतिशत के निर्धारण आदि की जानकारी प्रदान करने हेतु उपार्जन कार्य में संलग्न कर्मियों यथा-उपार्जन संस्थात प्रभारी, कम्प्यूटर आपरेटर, सर्वेयर तथा उपार्जन/भण्डांरण एजेंसी के गोदाम में कार्यरत कर्मियों को प्रशिक्षण उपार्जन एजेंसी द्वारा दिये जाने के निर्देश दिये गये है ।