84 मामलों में दो गवाह रामनगर पुलिस की भूमिका को लेकर उठ रहे कई सवाल
भूपेन्द्र सिंह ने डीजीपी से की शिकायत कार्यवाही की मांग
अनूपपुर। जिले के थाना रामनगर में थाना प्रभारी अरविंद जैन व सभी विवेचकों द्वारा मिली भगत करके निर्दोष व्यक्तियों को अपराधी बनाने का अपराधिक षड्यंत्र रचने, मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंजीबद्व सभी प्रकरणों में जालेन्द्र गुप्ता व रवि कुमार साहू को स्वतंत्र साक्षी बनाकर कूटरचित अपराध पंजीबद्ध करने, कूटरचित शासकीय व न्यायालयीन दस्तावेज तैयार करने, आरोपियों के मानवाधिकारों एवं कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करने, फर्जी प्रकरणों की रचना करने पद का दुरुपयोग करने स्वेच्छाचारिता करने व आपराधिक न्यास भंग करने के संबंध में शिकायत पत्र थाना रामनगर में थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ होने के बाद से ही अरविंद जैन द्वारा उच्च अधिकारियों को खुश करने के उद्देश्य से स्वयं को दक्ष व कार्यकुशल साबित करने के लिये, कार्यवाही में नंबर 01 होने का श्रेय लेने व संभाग में नंबर 01 इंस्पेक्टर बनने की होड़ में विवेचकों को जल्दी से जल्दी तेज गति से शराब, सट्टा, जुआ, गाँजा, आर्म्स एक्ट की कार्रवाईयां व 107/116, 110, 151 जाफों की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया जिस पर लगभग सभी विवेचको द्वारा कई निर्दोष व्यक्तियों को अपराधी बनाते हुए कूटरचित शासकीय व न्यायालयीन दस्तावेज तैयार किए गए और कई निर्दोष व्यक्तियों को अपराधी बना दिया गया दिनाँक 15/08/2023 से दिनांक 18/10/2023 के मध्य थाना रामनगर में अपराध क्रमांक 0264 से 0368 कुल 105 अपराध पंजीबद्ध किए गए जिनमें से 05 अपराध पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, 16 अपराध अन्य श्रेणी के हैं एवं 84 अपराध में शिकायतकर्ता म. प्र. शासन की तरफ से रामनगर पुलिस है इन सभी पंजीबद्ध कूटरचित अपराधों में शराब, सट्टा, जुआ, गाँजा, की कार्यवाहिया है उक्त कार्यवाही या तो विवेचक द्वारा थाने में बैठकर ही योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक षड्यंत्र करके कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अपराध पंजीबद्ध किया गया है या तो किसी निर्दोष व्यक्ति को कहीं से पकड़कर जबरन थाने लाया गया और उसे ऐसे प्रकरणों का आरोपी बना दिया गया
84 मामले दो ही गवाह पुलिस पर संदेह होना लाजमी
यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा की दिनाँक 15/08/2023 से 18/10 /2023 के मध्य थाना रामनगर में पंजीबद्व ऐसे सभी 84 प्रकरण में बार बार सिर्फ दो व्यक्ति जालेन्द्र गुप्ता पिता उत्तम प्रसाद गुप्ता उम्र 32 वर्ष निवासी शांतिनगर राजनगर एवं रवि कुमार साहू पिता कालूराम साहू उम्र 52 वर्ष निवासी कमलनगर राजनगर को ही पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह या साक्षी के रूप में घटना स्थल पर उपस्थित बताया गया है कुछ मामले तो ऐसे भी हैं जिनमें दो अलग अलग अपराध में दो अलग-अलग घटना स्थल पर एक ही दिन एक ही समय में यही दोनों व्यक्तियों को स्वतंत्र गवाह के रूप में पुलिस के द्वारा साक्षी बनाया गया हैं कई प्रकरण ऐसे हैं जिसमें पुलिस द्वारा उल्लेखित यही दोनों स्वतंत्र साक्षी प्रकरण पंजीबद्व होने की तिथि व समय पर थाना क्षेत्र से बाहर थे, कई बार यह दोनों अनूपपुर जिले के बाहर थे और कुछ बार तो मध्य प्रदेश की सीमा के बाहर किसी दूसरे प्रदेश में थे अपराध क्रमांक 329/23 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट दिनांक 23/09/23 को पूरी कार्रवाई समय दोपहर 14ः15 से रात्रि 20ः30 तक चली जहां पर इन्हीं दोनों को स्वतंत्र साक्षी के रूप में पुलिस द्वारा उपस्थित बताया गया है उसी दिन दिनांक 23/09/2023 को अपराध क्रमांक 327ः23 समय रात्रि 19ः30 एवं अपराध क्रमांक 328/23 समय रात्रि 20ः15 बजे जुआ एक्ट की कार्यवाही में इन्हीं दोनों साक्षी को दूसरे विवेचक ने जुआं एक्ट के प्रकरण में संबंधित घटना स्थल पर उपस्थित बताया है जिससे सिद्ध होता है कि विवेचको और थाना प्रभारी अरविन्द जैन की मिलीभगत से इन दोनों गवाहों को सभी घटना का साक्षी बताकर फर्जी प्रकरण की रचना कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये हैं ऐसे ही कुई उदाहरण शिकायत के साथ शिकायतकत्र्ता ने संलग्न किया है।
उक्त गंभीर मामले कि निष्पक्ष न्यायिक जाँच करवाई जाये
षणयंत्र पूर्वक कूटरचना कर कार्यवाही करने वाले थाना प्रभारी अरविन्द जैन व संलिप्त सभी विवेचको को तत्काल थाना रामनगर से हटाया जाये ताकि और ऐसी फर्जी कार्यवाहियाँ न हो सके साथ ही इन सभी के द्वारा अपना बचाव करने के लिये रिकार्ड से छेड़खानी न किया जा सके 3- दिनाक 15/08/2023 से 18/10/23 के मध्य पंजीबद्व सभी अपराध व प्रतिबंधात्मक कार्यवाही 107/116,110, 151 जाफों में शामिल आरोपियों की अपराध में संलिप्तता या असंलिप्तता की सघनता से जांच उपरांत उन पर चलाए जा रहे हैं प्रकरण वापस लिए जाए।