नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपीगण को कारावास  

अनूपपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश जिला अनूपपुर, के न्‍यायालय से सत्र प्रकरण क्र0 27/21, थाना चचाई के अपराध क्रमांक 255/21 अन्‍तर्गत धारा 363, 366 क भादवि के आरोपी रामनाथ चौधरी पिता सियाराम चौधरी उम्र 22 वर्ष निवासी नवाटोला पकरिहा थाना कोतमा जिला अनूपपुर, पूरनदास चौधरी पिता मुडरा चौधरी उम्र 25  वर्ष निवासी पतेराटोला, बुढानपुर थाना कोतमा एवं  रोहितदास पिता कमलेश चौधरी उम्र 26  वर्ष निवासी ग्राम श्रमिकनगर बस स्‍टेण्‍ड के  पास  कोतमा को अधिकतम 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 6-6 हजार रू. अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है। मामले में राज्‍य की ओर से लोक अभियोजक  पुष्‍पेन्‍द्र कुमार मिश्रा ने पैरवी की है।लोक अभियोजक ने न्‍यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 12.01.2021 को थाना चचाई के अन्तर्गत स्थित संजय नगर में रहने वाले प्रार्थी की नाबालिग पु़त्री रात को घर से बिना बताये अन्यथा चले जाने के संबंध में उसने पता-साजी करने के उपरान्त न मिलने पर थाने में जाकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी कायम करते हुए धारा 363 भादवि में अपराध पंजीबद्ध करते हुए गुमशुदगी के संबंध में शिकायतकर्ता व अन्य साक्षियों के कथन अंकित कर ममला विवेचना में लिया, दौरान विवेचना पीडिता के दस्तयाब होने पर अभियुक्तगण द्वारा पीडिता के साथ अपराध कारित किये जाने पर उन्हें गिरफ्तार करते हुए सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया है।